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IT रिटर्न फाइल करने की तारीख आई नजदीक, 30 सितंबर के बाद देना पड़ सकता है 10 हजार रुपए का जुर्माना

पोर्टल पर करदाताओं की गतिवधियों की जानकारी देते हुए आयकर विभाग ने कहा कि सात सितंबर तक 8.83 करोड़ विशिष्ट करदाताओं ने पोर्टल पर ‘लॉगइन’ किया। सितंबर में औसतन प्रतिदिन 15.55 लाख करदाता पोर्टल पर ‘लॉगइन’ किये।

Edited by: India TV Paisa Desk
Published on: September 09, 2021 11:08 IST
IT रिटर्न फाइल करने की तारीख आई नजदीक, 30 सितंबर के बाद देना पड़ सकता है 10 हजार रुपए का जुर्माना- India TV Paisa
Photo:PIXABAY

IT रिटर्न फाइल करने की तारीख आई नजदीक, 30 सितंबर के बाद देना पड़ सकता है 10 हजार रुपए का जुर्माना

नई दिल्ली: अगर आपने अपना आयकर रिटर्न दाखिल नही किया है तो आपके उपर 10000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। आयकर रिर्टन दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर है, ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि अपना रिर्टन अंतिम तारीख से पहले फाइल कर दें। इसके अलावा आयकर विभाग ने बुधवार को कहा कि नये आईटीआर पोर्टल पर कई तकनीकी मुद्दों का समाधान किया गया है और वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अब तक 1.19 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। 

पोर्टल पर करदाताओं की गतिवधियों की जानकारी देते हुए आयकर विभाग ने कहा कि सात सितंबर तक 8.83 करोड़ विशिष्ट करदाताओं ने पोर्टल पर ‘लॉगइन’ किया। सितंबर में औसतन प्रतिदिन 15.55 लाख करदाता पोर्टल पर ‘लॉगइन’ किये। आयकर रिटर्न फाइलिंग सितंबर 2021 में दैनिक आधार पर 3.2 लाख पहुंच गयी है। 

विभाग ने कहा, ‘‘कई तकनीकी मुद्दों का समाधान किया गया है और पोर्टल पर फाइलिंग के जो आंकड़े हैं, वह काफी सकारात्मक है आकलन वर्ष 2021-22 के 1.19 करोड़ आईटीआर भरे गये हैं।’’ केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा, ‘‘इनमें से 76.2 लाख करदाताओं ने रिटर्न भरने के लिये पोर्टल की ‘ऑनलाइन’ विशेषताओं का उपयोग किया।’’ उल्लेखनीय है कि नई ई-फाइलिंग पोर्टल ‘डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट इंकमटैक्स डॉट गॉव डॉट इन’ (www.incometax.gov.in) की शुरूआत सात जून को हुई। 

शुरूआत में करदाताओं और पेशेवरों ने तकनीकी गड़बड़ी की शिकायतें की। बयान के अनुसार वित्त मंत्रालय लगातार इन्फोसिस के साथ मुद्दों के समाधान पर नजर रखे हुए हैं। पोर्टल विकसित करने का ठेका 2019 में इन्फोसिस को दिया गया था। विभाग के अनुसार, ‘‘यह उत्साहजनक है कि 94.88 लाख से अधिक आईटीआर ई-सत्यापित किये जा चुके हैं। यह केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र द्वारा प्रसंस्करण के लिए आवश्यक है। इसमें से 7.07 लाख आईटीआर प्रसंस्कृत किए जा चुके हैं।’’

30 सितंबर के बाद देना होगा 10000 रुपए तक का जुर्माना

आयकर कानून के सेक्शन 234F के मुताबिक, अगर कोई करदाता निर्धारित समय के बाद रिटर्न दाखिल करता है तो विलंबित रिटर्न के लिए अधिकतम 10000 रुपये शुल्क के तौर पर वसूले जाते हैं। वहीं अगर किसी व्यक्ति की कुल आय पांच लाख रुपये से ज्यादा नहीं है, तो लेट-फाइलिंग फीस की राशि 1000 रुपए है।       

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