क्या करें जब HRA सैलरी का हिस्सा न हो
अगर आप बिजनेस करते हैं या नियोक्ता की तरफ से वेतन में HRA नहीं मिलता है और किराए के मकान में रहते हैं तो आप आयकर अधिनियम की धारा 80GG के तहत इनकम टैक्स में कटौती का दावा कर सकते हैं। यहां भी आपको तीन तरह की गणना करनी होगी और जो राशि सबसे कम होगी उसी का दावा आप डिडक्शन के लिए कर सकते हैं।
सबसे पहले वास्तविक किराया में से कुल आय का 10 फीसदी घटा कर प्राप्त होने वाली राशि। दूसरा, कुल आय का 25 फीसदी और तीसरा 5,000 रुपए प्रति माह। इनमें से जो भी राशि सबसे कम होगी उसका दावा आप HRA के तौर पर आयकर में कटौती के लिए कर सकते हैं।