HRA की गणना का ये है तरीका
- सबसे पहले यह देखें कि नियोक्ता की तरफ से आपको एक वित्त वर्ष में कितना HRA मिला है।
- अगर आप किसी महानगर में रह रहे हैं तो अपने वेतन का 50 फीसदी हिस्सा और अन्य शहरों में रहते हैं तो 40 फीसदी हिस्से को अलग रखें।
- तीसरा, आप जितने वास्तविक रेंट का भुगतान कर रहे हैं उसमें से अपने वेतन का 10 फीसदी घटा दें।
- इन गणनाओं के लिए आपके वेतन में मूल वेतन के साथ-साथ महंगाई भत्ता और अन्य चीजें जुड़ी होनी चाहिए।
उदाहरण से HRA की क्लेम राशि को समझें
मान लीजिए कि आप दिल्ली में रहते हैं और आपका कुल वेतन 50,000 रुपए है। मूल वेतन 60,000 रुपए है और आपको 10,000 रुपए महंगाई भत्ता मिलता है। नियोक्ता आपको 35,000 रुपए HRA के तौर पर दावा करने का अधिकार देता है। रेंट के तौर पर आप प्रति महीने 30,000 रुपए का भुगतान करते हैं। इस मामले में जिस HRA आप इनकम टैक्स में छूट के लिए दावा कर सकते हैं वह 35,000 रुपए (नियोक्ता की तरफ से मिलने वाला वास्तविक HRA), 35,000 रुपए (कुल वेतन का 50 फीसदी) या 23,000 रुपए (वास्तविक किराए का भुगतान में से कुल वेतन का सात फीसदी घटा कर) है। इनमें 23,000 रुपए सबसे कम है इसलिए आप इसी का दावा HRA के तौर पर कर सकते हैं।
अगले पेज पर पढ़ें कि जब सैलरी में HRA शामिल न हो तो कैसे बचाएं टैक्स....