नई दिल्ली। फरवरी का महीना अब समाप्त होने की ओर बढ़ रहा है और इनकम टैक्स बचाने से जुड़े निवेश करने का वक्त नजदीक आता जा रहा है। इनकम टैक्स बचाने के लिए आप जिन विकल्पों में निवेश करते हैं उनमें से हाउस रेंट अलाउंस (HRA) को छोड़कर बाकि सबका कैलकुलेशन करना आसान है। टैक्स बचाने के इस सीजन में आपके लिए यह जानना जरूरी है कि आप HRA पर कितना टैक्स बचा सकते हैं। आइए, हम वेतन के अनुसार बताते हैं कि आप HRA के तौर पर अधिकतम कितने डिडक्शन का लाभ उठा सकते हैं। यह जानने के लिए आपको HRA पर कितने डिडक्शन का लाभ मिलेगा सबसे पहले यह देखिए यह आपके वेतन का हिस्सा है या नहीं। अगर HRA आपके वेतन का हिस्सा है तो आप आयकर अधिनियम की धारा 10(13ए) के तहत इनकम टैक्स में छूट पाने के हकदार हैं।
ऐसे करें HRA की गणना
आप HRA के तौर पर कितनी छूट पाने के योग्य है इसके लिए आपको तीन तरह की गणना करनी होगा। चिंता मत कीजिए, इन गणनाओं को हम सरल बना कर पेश करेंगे। इसी गणना के आधार पर यह निर्धारित कर सकेंगे कि आपको कितनी छूट इनकम टैक्स में मिलेगी।
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