नई दिल्ली। आयकर विभाग (Income Tax Department) ने विदेशों से प्रेषित धन के मामले में हाथ से भरे जाने वाले विवरण को प्रस्तुत करने की समयसीमा को 15 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है। आयकर विभाग के नए पोर्टल की सात जून को शुरुआत होने के बाद इस्तेमाल करने वाले कई लोगों ने इसमें आने वाली तकनीकी समस्या को लेकर शिकायत की थी। इसके बाद विभाग ने विदेशी प्राप्तियों के संबंध में भरे जाने वाले फॉर्म 15सीए/15सीबी को बैंकों में 30 जून तक भरने की अनुमति दे दी थी।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक बयान में कहा कि अब यह तय किया गया है कि उपरोक्त तिथि को आगे बढ़ाकर 15 जुलाई 2021 कर दिया गया है। इसे देखते हुए करदाता अब उपरोक्त फॉर्म को हाथ से भरकर 15 जुलाई 2021 तक प्राधिकृत डीलर के पास जमा करा सकते हैं। आयकर अधिनियम 1961 के तहत 15सीए/15सीबी को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भरना होता है। वर्तमान में करदाता 15सीए फॉर्म को जहां जरूरी होता है, फॉर्म 15सीबी में चार्टर्ड अकाउंटेंट के प्रमाणपत्र के साथ प्राधिकृत डीलर को कॉपी सौंपने से पहले ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपलोड करते हैं। सीबीडीटी ने प्राधकृत डीलरों को भी सलाह है कि वह विदेशी धन प्राप्ति के मामलने में 15 जुलाई तक मैनुअल फॉर्म स्वीकार कर लें।
सीबीडीटी ने कहा कि नए ई-फाइलिंग पोर्टल पर डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर उत्पन्न करने के उद्देश्य के लिए इन फॉर्म को अपलोड करने की सुविधा बाद में उपलब्ध कराई जाएगी। नए पोर्टल को 7 जून को लॉन्च किया गया था। कर विभाग के साथ ही साथ सरकार ने भी कहा था कि इसका उद्देश्य अनुपालन को और अधिक करदाता के अनुकूल बनाना है। लॉन्च के पहले दिन से ही इस पोर्टल में खामियां आने लगी थीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए पोर्टल को बनाने वाली कंपनी इंफोसिस से सभी खामियों को जल्द दूर करने के निर्देश दिए हैं।
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