नई दिल्ली। दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनी में घर या जमीन खरीदने वालों को सरकार की तरफ से बड़ी राहत का ऐलान हुआ है। सरकार ने घर या जमीन मालिक को आयकर में छूट का ऐलान कर दिया है। यो छूट उस स्थिति में भी मिलेगी जहां खरीद बाजार मूल्य से कम पर हुई हो। इन अनाधिकृत कॉलोनी को पिछले साल ही नियमित करने का ऐलान किया गया है। नियमित किए जाने से इन कॉलोनी में रह रहे लोगों को अपनी घर या जमीन के कानूनी अधिकार मिल गए हैं।
दरअसल अनाधिकृत होने की वजह से कई घर मालिकों ने इन कॉलोनी में बाजार मूल्य या सर्किल दरों से कम कीमत पर प्रॉपर्टी खरीदी थी। अब सरकार ने इन मकान खरीदारों को आयकर में छूट दे दी है, अगर छूट नहीं मिलती तो बाजार मूल्य खरीद मूल्य के अंतर के आधार पर इन मकान मालिकों को टैक्स चुकाना पड़ता।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक छूट पहली अप्रैल 2020 से लागू होगी और असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए मान्य होगी। फिलहाल ऐसी स्थिति में जब खरीद मूल्य बाजार मूल्य से कम हो तो टैक्स की गणना फेयर मार्केट वैल्यू और खरीद कीमत के अंतर के आधार पर होती है। पिछले साल दिसंबर में दिल्ली की 1700 के करीब अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया गया था। सदन के द्वारा मंजूरी के बाद प्रॉपर्टी के मालिकाना हक पावर ऑफ अटॉनी, सेल एग्रीमेंट, वसीयत या पजेशन लैटर के आधार पर तय किए गए। अधिकांश मामलों में खरीद कीमत क्षेत्र के सर्किल कीमत से कम थीं ऐसे में इन सभी मकान मालिकों पर आयकर लगने की स्थिति बन गई थी, हालांकि अब उन्हे छूट दे दी गई है।