नई दिल्ली। सरकार ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख एक महीने बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है। इस कदम से करदाताओं को राहत मिलेगी।
इससे पहले वेतनभोगी करदाताओं और इकाइयों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2019 थी।
वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2019 से बढ़ाकर 31 अगस्त 2019 कर दी है। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए स्त्रोत से कर कटौती (टीडीएस) का प्रमाणपत्र यानी फॉर्म-16 के देर से जारी होने के कारण आयकर रिटर्न दाखिल करने की तिथि बढ़ाने की मांग की जा रही थी।
आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए नियोक्ताओं के लिए फॉर्म-16 जारी करने की अंतिम तिथि 25 दिन बढ़ाकर 10 जुलाई कर दी थी। इसकी वजह से वेतनभोगी करदाताओं के पास 20 दिन के अंदर आयकर रिटर्न दाखिल करने का समय बचा था।
आयकर विभाग आज मनाएगा आयकर दिवस
आयकर विभाग बुधवार को आयकर दिवस मनाएगा। इस अवसर पर विभाग के क्षेत्रीय (फील्ड) कार्यालयों ने करदाताओं की मदद के लिए शिकायत निवारण पखवाड़े का आयोजन किया है। वित्त मंत्रालय ने बयान में यह जानकारी दी। इसके अलावा विभाग करदाता- ई-सहयोग अभियान भी शुरू करेगा। यह करदाताओं और अन्य हितधारकों को ई-रिटर्न फाइल करने और कर-संबंधी अन्य दायित्वों के निर्वहन में सक्षम बनाने में सहायता करेगा।
जेम्स विल्सन की ओर से आयकर सबसे पहले 24 जुलाई 1860 को पेश किया गया था। आयकर दिवस 2019 के अवसर पर नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम का आयोजन 24 जुलाई, 2019 को किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी। वित्त राज्यमंत्री अनुराग सिंह ठाकुर समेत मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी इसमें शिरकत करेंगे।