नई दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने सोमवार को एक आदेश जारी कर उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए एडवांस टैक्स की तीसरी किस्त को जमा करने की अंतिम तारीख 15 दिसंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2019 कर दी है। सीबीडीटी ने अपने आदेश में कहा है कि नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ यहां चल रहे आंदोलन के मद्देनजर इंटरनेट सेवाओं को बंद किया गया है, इस वजह से एडवांस टैक्स जमा कराने की अंतिम तारीख को आगे 15 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है।
सोमवार को जारी अधिसूचना में सीबीडीटी ने कहा है कि उत्तर पूर्वी राज्यों असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणीपुर और मिजोरम में इंटरनेट सेवाओं के बड़े पैमाने पर बाधित होने से केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर कानून 1961 की धारा 119 के खंड (ए) के उप-खंड (2) में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए वित्त वर्ष 2019-20 के लिए एडवांस टैक्स की दिसंबर किस्त जमा कराने हेतु अंतिम तारीख को 15 दिसंबर, 2019 से बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2019 करने का निर्णय लिया है।
आयकर कानून की धारा 208 के अनुसार, उस प्रत्येक व्यक्ति को, जिसकी एक वित्त वर्ष के लिए अनुमानित टैक्स देनदारी 10,000 रुपए या इससे अधिक है, एडवांस में टैक्स जमा कराना होता है और इसे ही एडवांस टैक्स कहा जाता है।
प्रत्यक्ष कर श्रेणी में एडवांस टैक्स पेमेंट्स एक वित्त वर्ष में चार बार करना होता है। पहली किस्त 15 जून (एडवांस टैक्स का 15 प्रतिशत), दूसरी किस्त 15 सितंबर (भुगतान किए जाने वाले टैक्स का 45 प्रतिशत), तीसरी किस्त 15 दिसंबर (एडवांस टैक्स का 75 प्रतिशत) और चौथी किस्त 15 मार्च (एडवांस टैक्स का 100 प्रतिशत) को देनी होती है।
गुवाहाटी में सोमवार को कर्फ्यू में सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक के लिए ढील दी गई है। पिछले एक सप्ताह से यहां नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में चल रहे प्रदर्शन की वजह से जन-जीवन प्रभावित हुआ था, जो अब सामान्य होता नजर आ रहा है। जब तक अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में स्थिति सामान्य नहीं हो जाती तब तक गुवाहाटी में रात के समय कर्फ्यू जारी रहेगा।