औपचारिक क्षेत्र में कार्य करने वाले हर व्यक्ति के पास अपना पीएफ खाता होता है। इस खाते की देखरेख सरकारी एजेंसी ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से की जाती है। ईपीएफओ द्वारा अपने सदस्यों को कई तरह की सुविधाएं दी जाती हैं, जिसके माध्यम से संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। यहां तक की ईपीएफओ में सात साल पूरा होने के बाद शादी जैसे बड़े खर्च को पूरा करने के लिए भी पीएफ अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं।
शादी के लिए PF से पैसा निकालने का फायदा
ईपीएफओ की ओर से अपने सदस्यों को अपनी शादी या अपने परिवार में किसी व्यक्ति की शादी के लिए एडवांस निकालने की सुविधा दी जाती है। इसके जरिए कोई भी पीएफधारक शादी जैसे बड़े खर्च को आसानी से वहन कर सकता है और उसे लोन आदि के लिए बैंकों के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ते हैं और मोटे ब्याज के चक्कर से भी वह बच जाता है।
शादी के लिए कब निकाल सकते हैं PF से पैसा?
ईपीएफओ द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक पीएफ खाता खुलने के सात वर्ष पूरा होने के बाद आप शादी के लिए अपने पीएफ खाते से पैसा निकाल सकते हैं। हालांकि इसके साथ कुछ शर्तें हैं।
- आप अपने बेटा/बेटी या भाई/बहन और खुद की शादी के लिए ही पैसा निकाल सकते हैं।
- ब्याज सहित अंशदान का 50 प्रतिशत से अधिक आप नहीं निकाल सकते हैं।
- आपको पीएफ में सात वर्ष पूरे होने चाहिए।
- शादी और शिक्षा के लिए तीन बार से अधिक पैसा निकाला नहीं हो।
शादी के लिए पैसा निकालते समय इन बातों का रखें ध्यान
अगर आप शादी के लिए पैसा निकालने का पूरा प्लान बना चुके हैं। तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए।
- आपका यूएएन नंबर एक्टिव होना चाहिए।
- पीएफ खाता आधार से लिंक होना चाहिए।
- ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्रकार से इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
- आवेदन करने के कुछ दिनों में बाद पैसा आपके खाते में आता है।