आप कई तरह के इंश्योरेंस (Insurance) कराते हैं। इसके लिए आप प्रीमियम भी भरते हैं। लेकिन कई बार कुछ खास वजहों से आपके द्वारा किया गया इंश्योरेंस क्लेम आपकी बीमा कंपनी रिजेक्ट (Insurance claim rejection) भी कर देती है। ऐसे में आपके सामने परेशानी खड़ी हो जाती है। बीमा नियामक आईआरडीएआई (IRDAI) के नियमों के मुताबिक, इंश्योरेंस क्लेम (Insurance claim) को लेकर कंपनियों की अपनी पॉलिसी होती हैं, जिसके आधार पर वह क्लेम (Insurance claim) का निपटान करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। अब मान लिया जाए कि आप अपने हिसाब से शर्तों को पूरा करते हुए क्लेम कर रहे हैं लेकिन कंपनी ने इसे रिजेक्ट कर दिया तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं।
कहां-कहां कर सकते हैं शिकायत
आपके द्वारा क्लेम करने पर बीमा कंपनी (Insurance Company) द्वारा दिए गए जवाब से अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो आपके पास शिकायत करने के लिए कई ऑप्शन हैं। आप सीधे भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) के ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म को 'Bima Bharosa System' के नाम से जाना जाता है। लाइव मिंट की खबर के मुताबिक, आप अपनी शिकायत ईमेल आईडी complaints@irdai.gov.in के जरिये भी कर सकते हैं।
टोल फ्री नंबर से शिकायत का ऑप्शन
अगर आप चाहें तो 155255 या 1800 4254 732 पर डायल कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा, आप इंश्योरेंस कंपनी द्वारा रिजेक्ट की गई तारीख से एक साल के भीतर बीमा लोकपाल के पास शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आप अपनी शिकायत https://www.cioins.co.in पर ऑनलाइन कर सकते हैं या आप अपने नजदीकी लोकपाल कार्यालय में जाकर ऑफ़लाइन भी शिकायत रिकॉर्ड करा सकते हैं।
कंज्यूमर कोर्ट में भी है विकल्प
इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट (Insurance claim rejection) होने का मामला आप कंज्यूमर कोर्ट में भी ले जा सकते हैं। कम पैसे के क्लेम की शिकायत जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम में कर सकते हैं। यहां आप या तो शिकायत (Insurance claim)ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं या शिकायत लिख सकते हैं। ध्यान रहे शिकायत में सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स जरूर साथ में अटैच करें। आपको कोर्ट में एक हलफनामा भी दाखिल करना होगा कि आपके द्वारा पेश सभी तथ्य और बयान सच और सही हैं। इसकी सुनवाई के लिए उपभोक्ता फोरम 100 रुपये से 5,000 रुपये तक का चार्ज ले सकता है।