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ढूंढ रहे हैं टैक्स बचाने का बेस्ट तरीका? ये हैं टॉप-5 टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट, जानिए कितना मिलता है रिटर्न

अगर आपने अभी तक भी टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, तो जल्द कर लें। आपको आने वाले कुछ समय में अपनी कंपनी को इन्वेस्टमेंट प्रूफ देने पड़ सकते हैं। न्यू टैक्स रिजीम में डिडक्शन या छूट का कोई प्रावधान नहीं है।

Written By: Pawan Jayaswal
Published on: January 08, 2024 12:46 IST
टैक्स सेविंग निवेश- India TV Paisa
Photo:FREEPIK टैक्स सेविंग निवेश

क्या आपने चालू वित्त वर्ष के लिए अभी तक भी टैक्स प्लानिंग (Tax Planning) नहीं की है? आपको जल्द ही टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स (Tax-Saving Investments)का प्रूफ सबमिट करना होगा, वरना आपको ज्यादा टीडीएस भरना पड़ सकता है। अगर आपकी कंपनी ने अभी तक आपसे इन्वेस्टमेंट प्रूफ्स नहीं मांगे हैं, तो खुश ना हों। हो सकता है आपको न्यू टैक्स रिजीम में डाल दिया जाए, जहां कोई डिडक्शन और छूट नहीं मिलती है। यहां एचआरए और एलटीए पर कोई छूट नहीं मिलेगी। इसके अलावा टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट, मेडिकल इंश्योरेंस और होम या एजुकेशन लोन के ब्याज पर भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। हालांकि, आप आईटीआर फाइल करते समय ओल्ड टैक्स रिजीम में वापस जा सकते हैं। आइए कुछ बेस्ट टैक्स सेविंग विकल्पों के बारे में जानते हैं।

एनपीएस (NPS)

एनपीएस टॉप टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बना हुआ है। यहां आप तीन सेक्शंस के तहत टैक्स बचा सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80सी के तहत सालाना 1.5 लाख रुपये तक के योगदान पर टैक्स डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। वहीं, वेतनभोगी कर्मचारियों द्वारा किये गए निवेश के लिए सेक्शन 80सीसीडी (1बी) के तहत 50,000 रुपये का एक्स्ट्रा डिडक्शन भी क्लेम किया जा सकता है। इसके अलावा, अगर नियोक्ता एनपीएस में कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 10 फीसदी तक निवेश करता है, तो यह राशि सेक्शन 80सीसीडी (2) के तहत छूट योग्य है।

ईएलएसएस फंड (ELSS funds)

बेस्ट टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में ईएलएसएस फंड्स दूसरे नंबर पर है। ईएलएसएस फंड्स ने 31.51 फीसदी सालाना तक रिटर्न दिया है। आप मंथली एसआईपी के जरिए यहां निवेश कर सकते हैं। ये काफी लो कॉस्ट होते हैं। सभी टैक्स सेविंग ऑप्शंस में 3- साल का लॉक इन पीरियड सबसे कम है। हालांकि, ये इक्विटी फंड्स हैं और इनमें मार्केट रिस्क रहती है।

यूलिप (Ulips)

पिछले 5 साल में यूलिप्स ने 8.15 फीसदी का रिटर्न दिया है। ईएलएसएस फंड्स में एक साल में 1 लाख रुपये से ऊपर के रिटर्न पर 10 फीसदी टैक्स लगता है। लेकिन यूलिप के मामले में मैच्योरिटी प्रक्रिया सेक्शन 10(10d) के तहत टैक्स फ्री है। यह सालाना प्रीमियम के कम से कम 10 गुना तक लाइफ कवर प्रदान करता है। आप डेट फंड से इक्विटी फंड में भी जा सकते हैं।

सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS)

जनवरी से मार्च 2024 के दौरान यहां ब्याज दर 8.2 फीसदी है। जो लोग 60 साल से अधिक उम्र के हैं, उनके लिए यह बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। यहां लॉक इन पीरियड 5 साल है। सीनियर सिटीजंस 50,000 रुपये तक के ब्याज पर टैक्स छूट पा सकते हैं। इसका मतलब है कि इस स्कीम में 6.25 लाख रुपये तक के निवेश पर आप टैक्स फ्री रिटर्न पा सकते हैं।

सुकन्या समृद्धि योजना

जनवरी से मार्च 2024 तक के लिए इस स्कीम में 8.2 फीसदी ब्याज मिल रहा है। यहां बेटी की उम्र 18 साल की होने तक का लॉक इन पीरियड है। इस स्कीम में मिलने वाला ब्याज पूरी तरह टैक्स फ्री है। जिन मां-बाप की बेटी की उम्र 10 साल से कम है, वे इस योजना में खाता खुलवा सकते हैं। इसमें एक साल में 1.5 लाख रुपये तक निवेश किया जा सकता है।

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