PPF and SSY: अगर आप भी पब्लिक प्रोविडेंड फंड (PPF) और सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) योजना में निवेश करते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए इन योजनाओं में न्यूनतम निवेश नहीं किया है तो जल्दी कर दीजिए। PPF और SSY में निवेश करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2023 है। बता दें कि इन योजनाओं में अकाउंट खुलवाने वालों को हर साल न्यूनतम राशि निवेश करनी पड़ती है। PPF में एक वित्त वर्ष की न्यूनतम राशि 500 रुपये और SSY में एक वित्त वर्ष की न्यूनतम राशि 250 रुपये है।
न्यूनतम राशि जमा न करने पर क्या होगा?
अगर आप अपने PPF और SSY खाते में मौजूदा वित्त वर्ष के लिए न्यूनतम राशि जमा नहीं करवाते हैं तो ये दोनों खाते इनेक्टिव (निष्क्रिय) हो जाते हैं। इसके बाद इन खातों को पुन: चालू करने के लिए आपको पैनल्टी का भुगतान करना होगा। इसलिए 31 मार्च तक इन खातों में मिनिमम अमाउंट जरूर जमा करवा दें ताकि इन्हें एक्टिव रखा जा सके। यदि आपने पोस्ट ऑफिस में SSY खाता खुलवाया है तो उसे पैनल्टी के बाद भी रिवाइव नहीं किया जा सकता है। इनेक्टिव होने के बाद आपका SSY खाता ऑटोमेटिकली सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है।
PPF कैसे होगा रिवाइव?
वहीं, PPF अकाउंट इनेक्टिव होने के बाद आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस में इसे पुन: चालू करने के लिए आवेदन करना होगा। इतना ही नहीं, निवेशक ने जिस वर्ष से अपने खाते को दोबारा चालू करवाया है, वहां से उसे न केवल 500 रुपये की न्यूनतम राशि हर साल जमा करवानी होगी। बल्कि 50 रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से पेनल्टी भी देनी होगी। दोबारा शुरू हुए खाते को आप मैच्योरिटी से पहले रिवाइव करवा सकते हैं। इसका मैच्योरिटी पीरियड 15 साल होता है।
SSY अकाउंट कैसे होगा रिवाइव?
अगर आप अपने SSY खाते को पुन: शुरू करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस में एप्लीकेशन देनी होगी। इसके बाद, आपको न केवल इसका मिनिमम अमाउंट (250 रुपये) जमा करवाना होगा, बल्कि 50 रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से पैनल्टी भी देनी होगी। साथ ही जिस वर्ष आप SSY खाते को रिवाइव करा रहे हैं, उसका न्यूनतम राशि भी जमा करवानी होगी। इसके बाद आपका SSY खाता पुन: शुरू हो जाएगा। आप इसे 15 साल की अवधि के बाद रिवाइव करवा सकते हैं।