पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम्स में से एक स्कीम सीनियर सिटीजन के लिए बेहद खास है। जी हां, यह है पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। इसमें 60 साल से ज्यादा उम्र के तमाम लोग निवेश कर सकते हैं। एक तो इसमें ज्यादा रिटर्न मिलता है तो दूसरी तरफ, इसमें जमा किए पैसों के बदले 1.5 लाख रुपये तक टैक्स छूट का भी फायदा उठाया जा सकता है। मेच्योरिटी के बाद भी आप चाहें तो इस स्कीम को एक बार और तीन साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं।
कौन खोल सकता है अकाउंट
कोई भी 60 साल से ज्यादा की उम्र का इंसान अकाउंट खोल सकता है। इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक, अकाउंट सिर्फ व्यक्तिगत क्षमता के रूप में या पति/पत्नी के साथ संयुक्त रूप से खोला जा सकता है। यहां ध्यान रहे, ज्वाइंट अकाउंट में जमा की पूरी राशि सिर्फ पहले अकाउंट होल्डर के कारण होगी। इसमें 55-60 वर्ष की आयु वर्ग के वैसे रिटायर लोग भी अकाउंट ओपन करा सकते हैं, जिन्होंने वोलंटरी रिटायर्मेंट स्कीम (VRS) को चुना हो। इतना ही नहीं, अगर 50 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम आयु के रिटायर रक्षा कर्मी अगर रिटायरमेंट लाभ प्राप्त करने के तीन दिनों के भीतर निवेश कर सकते हैं तो वह भी अकाउंट खोल सकते हैं।
निवेश लिमिट और टैक्स छूट
पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आप कम से कम 1000 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। इसमें 1000 के मल्टीपल में निवेश कर सकते हैं। हां, इस स्कीम में आपके द्वारा खोले गए सभी अकाउंट को मिलाकर 30 लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं। अगर इससे ज्यादा जमा करेंगे तो वह राशि आपको तुरंत लौटा दी जाएगी। इस योजना के तहत निवेश आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 सी के लाभ के लिए योग्य है। यानी आप टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं।
ब्याज दर या रिटर्न
पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में फिलहाल 8.2 प्रतिशत सालान ब्याज दर ऑफर किया जा रहा है। ब्याज तिमाही आधार पर देय होता है और जमा की तारीख से 31 मार्च/30 जून/30 सितंबर/31 दिसंबर तक लागू होता है। अगर अकाउंट होल्डर की तरफ से तिमाही देय ब्याज का दावा नहीं किया जाता है, तो ऐसे ब्याज पर अतिरिक्त ब्याज नहीं मिलता है। ब्याज ऑटो क्रेडिट के जरिये उसी डाकघर या ईसीएस में बचत खाते में निकाला जा सकता है। एक बात और, अगर सभी एससीएसएस खातों में कुल ब्याज एक वित्तीय वर्ष में 50,000 रुपये से ज्यादा है तो ब्याज टैक्स योग्य है और भुगतान किए गए कुल ब्याज से निर्धारित दर पर टीडीएस काटा जाता है। हां, अगर फॉर्म 15 जी/15एच जमा किया गया है और अर्जित ब्याज निर्धारित सीमा से ज्यादा नहीं है तो कोई टीडीएस नहीं काटा जाता है।
अकाउंट कब कर सकते हैं बंद
पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट को पासबुक के साथ तय एप्लीकेशन फॉर्म जमा कर अकाउंट खोलने की तारीख से पांच साल के बाद बंद किया जा सकता है। इसके अलावा, अगर खाताधारक की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु की तारीख से खाते पर पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट की दर दर से ब्याज मिलेगा। अगर पति या पत्नी संयुक्त धारक या एकमात्र नामांकित व्यक्ति है, तो खाते को मेच्योरिटी तक जारी रखा जा सकता है, अगर पति या पत्नी एससीएसएस खाता खोलने के लिए पात्र हैं और उनके पास कोई अन्य एससीएसएस खाता नहीं है।