PM-Kisan Scheme Updates: PM Kisan Yojana की 14वीं किस्त जल्द जारी हो सकती है। इस बार इस योजना के तहत 3 करोड़ किसान फायदा नहीं उठा पाएंगे। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण उनकी लापारवाही है। सरकार के तरफ से पहले भी उन किसानों को सूचित किया जा चुका है कि जल्द से जल्द ईकेवाइसी करा लें अन्यथा खाते में 2 हजार रुपये नहीं आएंगे। अभी भी समय है। आप खुद से या किसी साइबर कैफे से जाकर अपनी ईकेवाइसी करा सकते हैं। बता दें कि सरकार साल में 3 बार पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा ट्रांसफर करती है। इसकी समय अवधि भी तय है। केंद्र सरकार 1 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच में पहली किस्त का पैसा ट्रांसफर करती है। वहीं, दूसरी किस्त 1 अगस्त से 30 नवंबर के बीच में ट्रांसफर की जाती है, इसके अलावा तीसरी किस्त 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच में ट्रांसफर की जाती है।
कैसे ठीक करें गलती
- PM-Kisan Scheme की ऑफिशियल वेबसाइट (https://pmkisan.gov.in/) पर जाएं। इसके फार्मर कॉर्नर के अंदर जाकर Edit Aadhaar Details ऑप्शन पर क्लिक करें।
- आप यहां पर अपना आधार नंबर दर्ज करें। इसके बाद एक कैप्चा कोड डालकर सबमिट करें।
- अगर आपका केवल नाम गलत होता है यानी कि अप्लीकेशन और आधार में जो आपका नाम है दोनों अलग-अलग है तो आप इसे ऑनलाइन ठीक कर सकते हैं।
- अगर कोई और गलती है तो इसे आप अपने लेखपाल और कृषि विभाग कार्यालय में संपर्क करें।
- इसे अलावा वेबसाइट पर दिए गए Helpdesk ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप आधार नंबर, अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद जो भी गलतियां हैं, उन्हें सुधार सकते हैं।जैसे आधार नंबर में सुधार, स्पेलिंग में गलती ऐसी तमाम गलतियों को ठीक किया जा सकता है।
- आपके पैसे क्यों अटक गए हैं, इसकी भी जानकारी मिल जाएगी, ताकि आप गलतियों को सुधार सकें।
सरकार ने इन लोगों को किया योजना से बाहर
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके नाम पर खेत होंगे। इससे पहले उन किसानों को भी इस योजना का फायदा मिलता था, जिनके पास पुश्तैनी जमीन थी,लेकिन अब इन लोगों को इसका फायदा नहीं मिलता है। शर्तों के मुताबिक खेती करने वाले किसान के पिता या दादा के नाम से जमीन है तो वह व्यक्ति इस योजना का हकदार नहीं है। साथ ही वे किसान जो कि खेती करते हैं लेकिन उनके नाम पर खेती योग्य जमीन नहीं है तो वे भी पात्र नहीं माने जाते। अब सरकार इन फर्जी किसानों के खातों में जो पैसे ट्रांसफर भी हुए हैं, उसे वापस लेने के लिए वसूली शुरू कर रही है।
ये किसान हैं सम्मान निधि के अपात्र
- आयकरदाता।
- पंजीकृत डॉक्टर, इंजीनियर, अधिवक्ता, चार्टड एकाउंटेंट और आर्किटेक।
- पूर्व या वर्तमान मंत्री, राज्यमंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, विधायक, सांसद, जिला पंचायत अध्यक्ष, पालिका अध्यक्ष, पूर्व पालिकाध्यक्ष।
- पति, पत्नी और पुत्र में से सिर्फ एक को ही मिलेगा लाभ।
- केंद्र व राज्य सरकारों के विभाग में अधिकारी, कर्मचारी।
गलती के कारण रुका पैसा
अक्सर किसी डाक्यूमेंट में कोई कमी रहने के चलते पैसा अटक जाता है। सबसे सामान्य गलतियों में आधार, अकाउंट नंबर और बैंक अकाउंट नंबर में गलती सामने आती है। अगर ऐसा हुआ तो आपको आने वाली किस्तें भी नहीं मिल पाएंगी। आप कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) जाकर इन गलतियों को सुधार सकते हैं। हालांकि इन गलतियों को आप घर बैठे सुधार सकते हैं। हम आपको घर बैठे गलतियां सुधारने का तरीका बता रहे हैं।
इस योजना को लेकर किसी किसान को कोई समस्या आती है तो वह सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए ल्पलाइन नंबर- 155261 या 1800115526 (Toll Free) या फिर 011-23381092 पर संपर्क कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।