NPS Scheme: टैक्स बचाने के लिए लोग 80C के दायरे में आने वाली तरह-तरह की योजनाओं में पैसा निवेश करते हैं। लेकिन क्या आप टैक्स सेविंग की सबसे सिक्योर और अच्छा रिटर्न देने वाली स्कीम के बारे में जानते हैं। अगर आप टैक्स बचाने के साथ-साथ अपने भविष्य को सिक्योर बनाना चाहते हैं तो नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में निवेश करना शुरू कर दीजिए। आइए आपको इस योजना के बारे में विस्तार से बताते हैं।
NPS 80C के दायरे में आने वाली एक ऐसी स्कीम है, जिसमें न केवल आपको टैक्स बेनेफिट मिलेगा, बल्कि आप अपने रिटायर्मेंट की प्लानिंग भी कर सकेंगे। इसमें दो तरह के अकाउंट ओपन किए जाते हैं- टिअर-1 और टिअर-2। टिअर-1 उन लोगों के लिए होता है, जिनका पीएफ नहीं जमा होता है।
नेशनल पेंशन स्कीम एक लॉन्ग टर्म इनवेस्टमेंट पॉलिसी है। इसमें कोई इंसान अपनी नौकरी के कार्यकाल में पैसा जमा करता है और रिटायरमेंट लेने के बाद उसे पेंशन के रूप में प्राप्त करता है। NPS के अकाउंट होल्डर्स को 80CCD के तहत अतिरिक्त 50 हजार रुपये तक इनमक टैक्स पर छूट मिलती है। इसलिए इससे आप न केवल अपने रिटायर्मेंट की प्लानिंग करते हैं, बल्कि टैक्स पर छूट भी पाते हैं।
कितना मिलेगा ब्याज?
18 साल से लेकर 65 साल की उम्र का कोई भी व्यक्ति NPS में अकाउंट खुलवाकर इसमें निवेश करना शुरू कर सकता है। आप इसमें फाइनेंशियल ईयर के दौरान किसी भी दिन पैसा निवेश कर सकते हैं। इस स्कीम में आप 500 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। एनपीएस में निवेश करने वालों को सालाना 9 प्रतिशत से लेकर 12 प्रतिशत तक की ब्याज दर मिलती है।
अगर आप एनपीएस में 30 साल की उम्र से निवेश करना शुरू करते हैं तो आपके अकाउंट को कम्पाउंडिंग सेक्शन में रखा जाता है। यहां अकाउंट होल्डर को चक्रवृद्धि ब्याज के चलते ज्यादा फायदा मिलता है। मैच्योरिटी के समय आपको एक बड़ी राशि प्राप्त होती है।