Thursday, November 21, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. पैसा
  3. मेरा पैसा
  4. NPS New Rule: एनपीएस से पैसा निकासी का नियम बदला, जानिए सब्सक्राइबर्स पर क्या होगा असर

NPS New Rule: एनपीएस से पैसा निकासी का नियम बदला, जानिए सब्सक्राइबर्स पर क्या होगा असर

NPS New Rule: एनपीएस से आंशिक निकासी का नया नियम आने के बाद आप अपने योगदान में से केवल 25 प्रतिशत की निकासी कर सकते हैं।

Edited By: Abhinav Shalya
Updated on: February 07, 2024 7:26 IST
NPS- India TV Paisa
Photo:INDIA TV एनपीएस से आंशिक पैसा निकासी का नियम बदल गया है।

NPS New Rules In Hindi: एनपीएस से आंशिक पैसा निकासी के नियम में इसी महीने बदलाव किया गया है। इसके बाद एनपीएस से पैसा निकालने का तरीका पूरी तरह से बदल गया है। इस नियम के आने के बाद आप अपने योगादान के एक हिस्से की ही निकासी कर सकते हैं। ऐसे में एनपीएस से पैसा निकालते समय आपको इस नियम के बारे में विस्तार से जान लेना चाहिए। 

क्या है एनपीएस से पैसा निकालने का नया नियम? 

पीएफआरडीए की ओर से जारी किए गए नियम के मुताबिक, अब आप एनपीएस खाता खोलने के तीन वर्षों के बाद ही आंशिक निकासी कर सकते हैं। ये आपकी ओर से पेंशन खाते में दिए गए योगदान का 25 प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो सकती है। पीएफआरडीए द्वारा ये नियम 12 जनवरी,2024 को जारी किया गया था और ये एक फरवरी, 2024 से लागू हो चुका है। 

उदाहरण: आपने एनपीएस खाता खोलने के तीन वर्षों के दौरान 8 लाख रुपये का योगदान किया है और इस दौरान फंड में पैसा बढ़कर 15 लाख रुपये हो गया है तो आप निकासी के दौरान अपने योगदान (8 लाख) का 25 प्रतिशत यानी 2 लाख रुपये की ही निकासी कर सकते हैं। 

एनपीएस से कितनी बार कर सकते हैं निकासी? 

एनपीएस खुलने के बाद आप अधिकतम तीन बार ही अपने पेंशन खाते से पैसे की निकासी कर सकते हैं। निकासी को लेकर एक नियम यह भी है कि दो निकासी के बीच कम से कम 5 वर्षों का अंतर होना चाहिए। हालांकि, आपको या आपके परिवार के किसी सदस्य को कोई गंभीर बीमारी होने पर यह नियम लागू नहीं होता है। 

एनपीएस से कब पैसा निकाल सकते हैं?

  • बच्चों की उच्च शिक्षा 
  • बच्चों की शादी 
  • पहला घर खरीदने के लिए
  • किसी विशेष बीमारी के लिए
  • मेडिकल खर्चों के लिए 
  • कोई नया कारोबार और स्टार्टअप शुरू करने पर

कैसे कर सकते हैं निकासी? 

एनपीएस के पैसा निकासी के लिए आपको एक सेल्फ-डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा। इसके सीआए या प्वाइंट ऑफ प्रजेंस के माध्यम से जमा कराना होगा। अगर सब्सक्राबर किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है तो वह अपने परिवार के सदस्य के माध्यम से भी निकासी आवेदन जमा करा सकता है।

Latest Business News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। Personal Finance News in Hindi के लिए क्लिक करें पैसा सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement