Monday, November 25, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. पैसा
  3. मेरा पैसा
  4. ITR Alert: आयकर रिटर्न भरने का आज अंतिम दिन, अगर चूके तो देना होगा इतने हजार रुपये का जुर्माना

ITR Alert: आयकर रिटर्न भरने का आज अंतिम दिन, अगर चूके तो देना होगा इतने हजार रुपये का जुर्माना

ITR Alert: आयकर रिटर्न भरने की समयसीमा खत्म होने से एक दिन पहले यानी 30 जुलाई को पांच करोड़ से अधिक रिटर्न दाखिल कर दिए गए।

Edited By: Alok Kumar @alocksone
Updated on: July 31, 2022 13:42 IST
ITR Alert- India TV Paisa
Photo:INDIA TV ITR Alert

ITR Alert: आयकर रिटर्न भरने का आज अंतिम दिन है। ऐसे में अगर आप आज यानी 31 जुलाई तक अपना रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपको 5,000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा। आयकर विभाग सालाना आय के अनुसार, जुर्माने की रकम तय करता है। टैक्स एक्सपर्ट के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति आज अपना आयकर रिटर्न भरने से चूक जाता है, तो वह विलंब शुल्क का भुगतान करके अपना आईटीआर दाखिल कर सकेग। अगर व्यक्ति की सालाना आय 5 लाख रुपये या अधिक है तो 5,000 रुपये जुर्माना देना होगा। वहीं, अगर पांच लाख रुपये से कम है तो 1,000 रुपये का जुर्माना चुकाना होगा।

पांच करोड़ से अधिक रिटर्न दाखिल हुए

आयकर रिटर्न भरने की समयसीमा खत्म होने से एक दिन पहले यानी 30 जुलाई को पांच करोड़ से अधिक रिटर्न दाखिल कर दिए गए। आयकर विभाग ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी देते हुए करदाताओं से निर्धारित तिथि 31 जुलाई तक आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने का अनुरोध किया है।  विभाग ने कहा कि विलंब शुल्क से बचने के लिए निर्धारित समय तक रिटर्न जमा कर दें।

मुद्दों का तुरंत समाधान किया जा रहा

विभाग ने बताया कि आकलन वर्ष 2022-23 के लिए शनिवार शाम 8.36 बजे तक पांच करोड़ करोड़ से अधिक रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। इसके पहले 29 जुलाई तक 4.52 करोड़ आईटीआर दाखिल किए जा चुके थे। इसके साथ ही आयकर विभाग की नियामक इकाई केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 31 जुलाई को रविवार होने के बावजूद देश भर में सभी आयकर सेवा केंद्र खोले रखने का आदेश दिया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ई-फाइलिंग पोर्टल से जुड़े मुद्दों का तुरंत समाधान किया जा रहा है और करदाताओं की ओर से आने वाली हरेक शंका एवं सवाल का जवाब दिया जा रहा है। टैक्सपेयर्स और टैक्स कंसल्टेंट की लगातार मांग के बावजूद सरकार ने इसकी डेडलाइन बढ़ाने से इनकार कर दिया है।

Latest Business News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। Personal Finance News in Hindi के लिए क्लिक करें पैसा सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement