Mutual Fund Investment Tips: फाइनेंशियल ईयर 2023 की खत्म होने के बाद टैक्स सेविंग और आइटीआर फाइल करने वाले लोग नए फाइनेंसियल ईयर 2024 की इंतजार में थे। कई बड़े और छोटे निवेशक शुरुआती समय में ही पोर्टफोलियो को सुधारने में लग जाते हैं। क्या आप भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले हैं। 1 अप्रैल से पहले सरकार द्वारा जारी 4 नियमों का पालन कर आप बेहतर रिटर्न पाने के लिए चिंता मुक्त हो सकते हैं। इसके साथ ही उन गलतियों को भी दोहराने की कोशिश नहीं करें जिसे अपने बीते वर्ष किया था।
1. नए फाइनेंशियल ईयर में निवेशक जोड़ें नॉमिनी
म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले लोग नए फाइनेंसियल ईयर शुरू होते ही नॉमिनी को ऐड करना ना भूलें। नॉमिनी ऐड करने की आखिरी तारीख 31 मार्च है। अगर आपने भी म्यूचुअल फंड अकाउंट में अभी तक इसे ऐड नहीं किया है तो आपको इसे रिडीम करते समय परेशानी होगी। इसे आप ऑनलाइन रजिस्टर और ट्रांसफर एजेंट के जरिए करवा सकते हैं। म्यूचुअल फंड सेंटर पर जाकर आप KFintech और CAMS से नॉमिनी ऐड करने के लिए रिक्वेस्ट करें।
2. नए फाइनेंशियल ईयर में पैन को करें आधार से लिंक
नए फाइनेंसियल ईयर में वित्तीय लेनदेन करने के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करना जरूरी है। इसकी आखिरी तारीख 31 मार्च से बढ़ाकर अब इसे 30 जून 2023 किया गया है। इनवेलिड पैन कार्ड और आधार कार्ड होने पर आपको निवेश करते समय कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
3. नए फाइनेंशियल ईयर में पैसे निकालते समय OTP है जरूरी
SEBI के द्वारा जारी नए नियमों के अनुसार म्यूचुअल फंड में निवेश करते समय ओटीपी देना जरूरी है। मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस दोनों पर ओटीपी प्राप्त करने के बाद इसे वापस डालकर बहुत ही आसानी से म्युचुअल फंड को रीडिंग कर सकेंगे। अगर आपने अभी तक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों को ऐड नहीं किया है या फिर किसी वजह से पासवर्ड भूल गए हैं तो नए फाइनेंशियल ईयर में नया ईमेल आईडी जरूर जोड़ें।
4. नए फाइनेंशियल ईयर में दोबारा करें KYC
निवेशकों के लिए नए फाइनेंशियल ईयर में केवाईसी को और मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है। पुराने निवेशक जिन लोगों ने म्यूचुअल फंड में निवेश करते समय केवाईसी के लिए आधार कार्ड दिया था, उन्हें 30 अप्रैल से पहले एक बार फिर से केवाईसी करवाना जरूरी है। SEBI की तरह से इसे लेकर एक सर्कुलर जारी किया गया है।