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Income Tax Return: चूक गए ITR फाइल करने की 31 दिसंबर की डेडलाइन! जानिए अब क्या है विकल्प?

यदि आप किसी वित्त वर्ष के लिए आईटीआर फाइल करने की मूल समयसीमा तक रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं तो आपके पास बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का मौका रहता है।

Edited by: India TV Paisa Desk
Published on: January 03, 2022 17:05 IST
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 Income Tax Return: चूक गए ITR फाइल करने की 31 दिसंबर की डेडलाइन, जानिए अब क्या हैं विकल्प

Highlights

  • 31 दिसंबर को समाप्त समयसीमा तक 5.89 करोड़ आईटीआर जमा किए गए
  • रिटर्न फाइल नहीं कर सके हैं तो आपके लिए अभी भी विकल्प बाकी है
  • आप 31 मार्च तक 'बिलेटेड आईटीआर' दाखिल कर सकते हैं

Income Tax Return: नया साल आ गया है। इसी के साथ पीछे छूट चुकी है टैक्स रिटर्न फाइल करने की 31 दिसंबर की डेडलाइन। इनकम टैक्स विभाग के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 31 दिसंबर को समाप्त समयसीमा तक नए ई-रिटर्न दाखिल करने के पोर्टल के जरिये करीब 5.89 करोड़ आयकर रिटर्न (आईटीआर) जमा किए गए हैं। लेकिन यदि आप उन लोगों में शामिल हैं जो तमाम व्यस्तताओं या फिर लापरवाही के चलते डेडलाइन के भीतर टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सके हैं तो आपके लिए अभी भी विकल्प बाकी है।

आयकर कानून के अनुया यदि आप 31 दिसंबर की डेडलाइन चूक गए हैं, तब भी आप 'बिलेटेड आईटीआर' दाखिल कर सकते हैं। बता दें कि बिलेटेड आईटीआर आपको एक और मौका देता है। यदि आप किसी वित्त वर्ष के लिए आईटीआर फाइल करने की मूल समयसीमा तक रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं तो आपके पास बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का मौका रहता है। हालांकि आपको इसके लिए पेनल्टी भरनी पड़ती है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए बिलेटेड आईटीआर दाखिल करने की समयसीमा 31 मार्च 2022 है।

बिलेटेड रिटर्न की पैनाल्टी कितनी 

आयकर अधिनियम की धारा 139 (1) के तहत बिलेटेड रिटर्न फाइल करने पर धारा 234F के तहत लेट फीस देनी होती है। कानून के तहत बिलेटेड आईटीआर को 31 मार्च 2022 तक 5,000 रुपये की पेनल्टी के साथ फाइल किया जा सकता है। पहले यह जुर्माना राशि 10,000 रुपये हुआ करती थी, जिसे घटाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है। हालांकि, यदि टैक्सपेयर की कुल आमदनी 5 लाख रुपये से अधिक नहीं है तो उसे 1000 रुपये की ही पेनल्टी देनी पड़ेगी। यदि इनकम, एग्‍जम्‍प्‍शन लिमिट (2.50 लाख रुपये) से नीचे है तो बिना लेट फीस के 31 मार्च तक रिटर्न फाइल किया जा सकता है।

मार्च तक भर सकते हैं रिवाइज्ड आईटीआर 

यदि आपने 31 दिसंबर तक रिटर्न दाखिल कर दिया है और आपको अब अपनी गलती का पता लगा है या फिर टैक्स विभाग ने आपको ईमेल के जरिए गलती बताई है तो आपके पास संशोधित या रिवाइज्‍ड आईटीआर फाइल करने का मौका रहता है। आकलन वर्ष 2021-22 (वित्त वर्ष 2020-21) के लिए संशोधित या रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख भी 31 मार्च 2022 है। इसके साथ ही यदि आपने बिलेटेड आईटीआर रिटर्न फाइल किया है, और इसमें हुई चूक के लिए भी रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन चूंकि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए बिलेटेड और रिवाइज्ड दोनों तरह के टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 31 मार्च 2021 है, इसलिए आखिरी वक्त पर फाइल किए गए बिलेटेड रिटर्न के लिए रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे।

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