इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने असेसमेंट ईयर (आकलन वर्ष) 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म-1 और 4 को नोटिफाई कर दिया है। आपको बता दें, आईटीआर के इन फॉर्म को 50 लाख रुपये तक की कुल सालाना इनकम वाले टैक्सपेयर और यूनिट भरते हैं। भाषा की खबर के मुताबिक, इससे व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) के अलावा, 50 लाख रुपये तक की इनकम वाली कंपनियां और चालू वित्त वर्ष (अप्रैल 2023-मार्च 2024) में कारोबार और पेशे से आय हासिल करने वाले वाले लोग इस वित्त वर्ष में अर्जित आय के लिए रिटर्न दाखिल करना शुरू कर सकते हैं।
22 दिसंबर को फॉर्म नोटिफाई हुए
खबर के मुताबिक, सामान्यतौर पर वित्त वर्ष के लिए आईटीआर फॉर्म मार्च के आखिर या अप्रैल की शुरुआत में नोटिफाई किए जाते हैं। लेकिन पिछले साल, फॉर्म फरवरी में नोटिफाई किए गए थे। हालांकि, इस साल टैक्स देने वालों को जल्दी रिटर्न दाखिल करने की सुविधा देने के लिए आईटीआर फॉर्म दिसंबर में ही नोटिफाई कर दिए गए हैं। आईटीआर फॉर्म एक (सहज) और आईटीआर फॉर्म चार (सुगम) सरल फॉर्म हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (आयकर विभाग) ने 22 दिसंबर को फॉर्म नोटिफाई किए।
सुगम फॉर्म कौन भर सकता है
सहज फॉर्म को 50 लाख रुपये तक की इनकम वाले और सैलरी, एक घर, दूसरे सोर्स (ब्याज) और 5,000 रुपये तक की कृषि से इनकम हासिल करने वाले निवासी व्यक्ति भर सकते हैं। सुगम फॉर्म वह व्यक्ति, हिंदु अविभाजित परिवार और सीमित देनदारी भागीदारी एलएलपी) वाली कंपनियां भर सकती हैं, जिनकी कुल इनकम 50 लाख रुपये तक है और जिनकी कमाई कारोबार और पेशे से है। डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो अप्रैल-नवंबर के दौरान नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 23.4% बढ़ा। इसी अवधि में साल दर साल नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 10.64 लाख करोड़ रुपये रहा। 30 नवंबर, 2023 तक हर असेसमेंट ईयर के लिए 7.97 करोड़ आईटीआर फाइल किए जा चुके थे।