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ITR भरने की समयसीमा एक बार फिर 7 नवंबर तक बढ़ी, जानिए किसको राहत देने के लिए ऐसा किया गया

जानकारों का कहना है कि इस फैसले से देशभर के लाखों कंपनियों को फायदा होगा। बहुत सारी कंपनियां अभी तक अपना रिटर्न फाइल नहीं कर पाई है।

Edited By: Alok Kumar @alocksone
Published on: October 26, 2022 17:56 IST
आयकर रिटर्न - India TV Paisa
Photo:FILE आयकर रिटर्न

Income tax return alert: सरकार ने कंपनी मालिकों को एक बार फिर बड़ी राहत दी है। बुधवार को वित्त मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, सरकार ने कंपनियों द्वारा आकलन वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की समयसीमा को बढ़ाकर सात नवंबर कर दिया है। जानकारों का कहना है कि इस फैसले से देशभर के लाखों कंपनियों को फायदा होगा। बहुत सारी कंपनियां अभी तक अपना रिटर्न फाइल नहीं कर पाई है।

31 अक्टूबर को खत्म हो रही थी डेडलाइन

गौरतलब है कि जिन कंपनियों को अपने खातों का ऑडिट कराना जरूरी है, उनके लिए आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख इससे पहले 31 अक्टूबर थी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक अधिसूचना में कहा कि पिछले महीने ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाई गई थी, इसलिए आईटीआर दाखिल करने की समयसीमा भी बढ़ा दी गई है।

ऑडिट रिपोर्ट में भी पहले दी गई थी राहत

सीबीडीटी ने कहा, ‘‘आकलन वर्ष 2022-23 के लिए अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के तहत आय का ब्योरा देने की तिथि बढ़ा दी गई है। यह पहले 31 अक्टूबर थी। इसे अब बढ़ाकर सात नवंबर, 2022 कर दिया गया है।’’ घरेलू कंपनियों को वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए 31 अक्टूबर, 2022 तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है। उन कंपनियों के लिए आईटीआर दाखिल करने की नियत तारीख 30 नवंबर, 2022 होगी, जिनकी स्थानांतरण मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया चल रही है। एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के निदेशक (कंपनी और अंतरराष्ट्रीय कर) ओम राजपुरोहित ने कहा कि समयसीमा में विस्तार त्योहारी सीजन के दौरान बहुत जरूरी राहत प्रदान करेगा। पिछले महीने सीबीडीटी ने ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समयसीमा सात दिन बढ़ाकर सात अक्टूबर कर दी थी।

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