Tuesday, November 05, 2024
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भारी-भरकम कट जा रहा आपका TAX, बचाने के लिए ये कदम आपने उठाए हैं क्या?

अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस खरीदते हैं, तो आप आयकर अधिनियम की धारा 80D के तहत भुगतान किए गए प्रीमियम के लिए 25,000 रुपये की कटौती का दावा कर सकते हैं।

Edited By: Sourabha Suman @sourabhasuman
Updated on: June 17, 2024 16:30 IST
अपने बच्चों की शिक्षा के लिए भुगतान करने से टैक्स बचाने में मदद मिल सकती है।- India TV Paisa
Photo:FILE अपने बच्चों की शिक्षा के लिए भुगतान करने से टैक्स बचाने में मदद मिल सकती है।

अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको आपके इनकम के स्लैब के मुताबिक, सालाना इनकम टैक्स भी चुकाना होता है। अगर आप उन लोगों में हैं जिनका हर साल भारी-भरकम टैक्स कट जाता है तो आपको इसकी बचत करने के लिए खास प्लानिंग की जरूरत है। आप चाहें तो टैक्स की बचत कर सकते हैं। इसके लिए आपको निवेश की एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। इससे टैक्स की भी बचत और दूसरे बेनिफिट भी मिलेंगे। आइए, हम यहां कुछ टैक्स बचत करने वाले निवेश साधनों की चर्चा करते हैं।

एनपीएस में अतिरिक्त योगदान

राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) में निवेश करने पर धारा 80C के तहत 1,50,000 रुपये तक की कटौती का फायदा मिलता है। इसके अलावा, आप आयकर अधिनियम की धारा 80CCD (1B) के तहत NPS टियर I अकाउंट में स्वैच्छिक योगदान के जरिये 50,000 रुपये की बचत कर सकते हैं।

मेडिकल इंश्योरेंस खरीदें

अगर आप अपने लिए, अपने पति/पत्नी या अपने बच्चों के लिए मेडिकल इंश्योरेंस खरीदते हैं, तो आप आयकर अधिनियम की धारा 80D के तहत भुगतान किए गए प्रीमियम के लिए 25,000 रुपये की कटौती का दावा कर सकते हैं। अगर आप अपने आश्रित माता-पिता के लिए मेडिकल इंश्योरेंस खरीदते हैं, तो आप 25,000 रुपये अतिरिक्त क्लेम कर सकते हैं। अगर आपके माता-पिता 60 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, तो आप 50,000 रुपये तक क्लेम कर सकते हैं।

होम लोन प्रिंसिपल डिडक्शन क्लेम करें

घर खरीदने की योजना बना रहे हैं? अपने फाइनेंशियल प्लानर से पूछें कि होम लोन की मदद से टैक्स कैसे बचाएं। आईसीआईसीआई डायरेक्ट के मुताबिक, आप लोन के मूलधन के रीपेमेंट पर 1,50,000 रुपये तक क्लेम कर सकते हैं।

होम लोन के ब्याज पर डिडक्शन क्लेम

टैक्स बचाने के लिए मूलधन के अलावा, आप होम लोन पर चुकाए गए ब्याज पर भी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। आयकर अधिनियम की धारा 24बी के तहत, आप होम लोन के ब्याज पर 2,00,000 रुपये तक क्लेम कर सकते हैं।

एजुकेशन लोन का फ़ायदा

अगर आपने अपने लिए या अपने किसी आश्रित के लिए एजुकेशन लोन लिया है, तो यह टैक्स बचाने का एक बेहतरीन साधन है। आयकर अधिनियम की धारा 80ई के तहत, आप उच्च शिक्षा के लिए लिए गए एजुकेशन लोन पर चुकाए गए पूरे ब्याज पर क्लेम कर सकते हैं। यह लाभ आठ साल या ब्याज चुकाए जाने तक, जो भी पहले हो, उपलब्ध है।

अपने बच्चों की ट्यूशन फीस का क्लेम

अपने बच्चों की शिक्षा के लिए भुगतान करने से टैक्स बचाने में मदद मिल सकती है। आप किसी भारतीय स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक रूप से नामांकित दो बच्चों तक के लिए ट्यूशन फीस के रूप में भुगतान की गई राशि के लिए 1,50,000 रुपये तक का दावा कर सकते हैं।

इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीद लें

नए टैक्स में एक प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने के लिए लोन लेता है, तो 1,50,000 रुपये तक का भुगतान किया गया ब्याज आयकर अधिनियम की धारा 80EEB के तहत टैक्स डिडक्शन के रूप में क्लेम किया जा सकता है।

दान कर सकते हैं

भारत सरकार के नियमों के मुताबिक, कुछ धर्मार्थ संगठनों और गैर सरकारी संगठनों को किए गए दान आयकर अधिनियम की धारा 80 जी के तहत टैक्स कटौती के लिए पात्र हैं। संगठन के आधार पर, आप दान के 50% - 100% के बीच कटौती कर सकते हैं। जब आप टैक्स बचाने के बारे में सोच रहे हों, तो आप यह अच्छा काम कर सकते हैं।

किसी राजनीतिक दल को दान दें

आप चाहेंतो किसी राजनीतिक दल को दान देने का विकल्प भी चुन सकते हैं। ऐसे में एक टैक्स पेयर के तौर पर आप आयकर अधिनियम की धारा 80GGC के तहत किए गए दान की राशि के लिए कटौती का दावा कर सकते हैं।

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