अगर आपने मार्केट से हेल्थ इंश्योरेंस (Health insurance) पॉलिसी खरीदी है तो नए साल से अब रिन्यु कराने पर आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट (Health insurance policy document) एक स्पष्ट भाषा में मिलेगा। बीमा नियामक आईआरडीएआई (IRDAI) ने हेल्थ इंश्योरेंस की बिक्री करने वाली कंपनियों के लिए खास प्रस्ताव दिया है। इसका मकसद स्वास्थ्य बीमा पॉलिसीधारकों के लिए ग्राहक सूचना पत्र (सीआईएस) को सरल बनाना है। बिजनेस टुडे की खबर के मुताबिक, इस पहल का मकसद इन शीटों को समझना आसान बनाना है क्योंकि इनमें कभी-कभी जटिल कानूनी शब्दजाल होते हैं।
पॉलिसी शर्तों को आसानी से समझाना जरूरी
खबर के मुताबिक, इंश्योरेंस कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कस्टमर उनकी पॉलिसी (Health insurance policy) शर्तों को आसानी से समझ पाएं। नियामक ने अपने सर्कुलर में कहा है कि पॉलिसीधारक के लिए खरीदी गई पॉलिसी के नियमों और शर्तों को समझना अहम है। क्योंकि एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट कानूनी उलझनों से भरा हो सकता है, ऐसे में एक ऐसा डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है जो सरल शब्दों में, नीति से संबंधित बुनियादी विशेषताओं को समझाता हो और जरूरी जानकारी उपलब्ध करता हो।
इंश्योरेंस कंपनियों और पॉलिसीधारक के बीच जानकारी में समानता की कमी के चलते आईआरडीएआई (IRDAI) ने शिकायतों में बढ़ोतरी देखी है। नया सीआईएस फॉर्मेट 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगा। नए फॉर्मेट को लागू करते समय कुछ बातों का पालन करना होगा, जो निम्न हैं:
- इंश्योरेंस कंपनियों , मध्यस्थों और एजेंटों को फिजिकल या डिजिटल रूप से डॉक्यूमेंट्स कन्फर्मेशन सुनिश्चित करते हुए सभी पॉलिसीधारकों को अपडेट सीआईएस वितरित करना होगा।
- अगर कोई पॉलिसीधारक चाहे, तो सीआईएस उनकी स्थानीय भाषा में प्रदान किया जाना चाहिए।
- सीआईएस पर फ़ॉन्ट का आकार न्यूनतम 12 (एरियल) या बड़ा होना चाहिए।
- ग्राहक सूचना पत्र (CIS) में सभी क्षेत्रों को पूरा किया जाना चाहिए।
- पॉलिसी दस्तावेज़ के फॉरवडिंग लेटर में सीआईएस का संदर्भ दिया जाना चाहिए।
- इंश्योरेंस कंपनियों (Health insurance Companies) से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह आईआरडीएआई सर्कुलर के मुताबिक पॉलिसीधारक द्वारा सीआईएस की रिसीविंग की पुष्टि करे।