National Pension System: केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार के तरफ से जारी एक नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी काम के दौरान विकलांग या मृत्यु होने की स्थिति में पुराने पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं। इस संबंध में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने 26 अक्टूबर 2022 को उन विकल्पों के बारे में जानकारी दी है। केंद्र सरकार के कर्मचारी केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम 2021 के तहत प्रयोग कर सकते हैं।
नियम-10 को करें फॉलो
केंद्रीय सिविल सेवा नियम 2021 के नियम-10 के मुताबिक, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के प्रत्येक कर्मचारी द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या पुरानी पेंशन योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के विकल्प से संबंधित है। सेवा के दौरान सरकारी कर्मचारी की मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में मदद मिलेगी। इसका लाभ उठाने के लिए फॉर्म -1 में एक विकल्प का प्रयोग करेगा। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत या केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमों या केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियमों के तहत उनकी मृत्यु या अक्षमता के कारण बोर्डिंग या अमान्यता पर सेवानिवृत्ति की स्थिति में, "डीओपीपीडब्ल्यू ऑफिस ज्ञापन में कहा गया है।
क्या है प्रोसेस?
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत आने वाला केंद्र सरकार का कर्मचारी फॉर्म-1 में उपयुक्त विकल्प का चयन करके एनपीएस और पुरानी पेंशन योजना के तहत उपलब्ध लाभों का चयन कर सकता है और फॉर्म (फॉर्म 1 और फॉर्म 2) को भेज सकता है। संबंधित प्रधान ऑफिस कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत सभी तथ्यों को सत्यापित करने के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारी द्वारा चुने गए विकल्प को स्वीकार करेगा।
फॉर्म 1 के साथ केंद्र सरकार के कर्मचारियों को फॉर्म 2 जमा करना होगा, जिसमें कर्मचारी के परिवार का विवरण संबंधित प्रधान ऑफिस में होगा। एक बार जब प्रधान ऑफिस को फॉर्म 2 प्राप्त हो जाता है, तो वह इसे स्वीकार करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा और उसे कर्मचारी की सर्विस बुक में चिपका देगा। ऑफिस के ज्ञापन में कहा गया है कि परिवार के आकार में किसी भी बदलाव के संबंध में सरकारी कर्मचारी से जानकारी प्राप्त होने पर ऑफिस के प्रमुख को भी फॉर्म 2 में इस तरह के बदलाव को शामिल करना होगा।
कितनी बार अपने विकल्प को संशोधित कर सकता है कर्मचारी?
केंद्र सरकार का एक कर्मचारी सेवानिवृत्ति से पहले अपने विकल्प को जितनी बार चाहे संशोधित कर सकता है। उसे ऑफिस के प्रमुख को एक नया आवेदन भेजना होगा। आवेदन प्राप्त होने के बाद ऑफिस प्रमुख आगे की प्रक्रिया को फॉलो करेंगे। सेवा में रहते हुए कर्मचारी की मृत्यु के मामले में उसके द्वारा मृत्यु से पहले दी गई जानकारी को आखिरी माना जाएगा और उसके बाद उसमें कोई बदलाव नहीं होगा।