मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने डीमैट अकाउंटहोल्डर्स को बड़ी राहत दी है। अकाउंट (Demat Account) में नॉमिनी को शामिल करने की 30 सितंबर 2023 की डेडलाइन (Demat Account new deadline)को बढ़ाकर अब 31 दिसंबर 2023 कर दिया है। यानी अगर आपने अपने डीमैट अकाउंट का कोई उत्तराधिकारी नहीं तय किया है या बदलना है तो यह काम आप इस साल के आखिरी दिन तक कर सकते हैं। इसके
तब फ्रीज हो जाते ऐसे डीमैट अकाउंट
खबर के मुताबिक, सेबी (SEBI)ने 27 मार्च, 2023 को एक सर्कुलर के जरिये डीमैट अकाउंट को या तो 'choice of nomination (नामांकन का चयन) या opt of out of nomination (नामांकन से पूरी तरह बाहर निकलने) का ऑप्शन चुनना जरूरी कर दिया था। सेबी ने पहले चेतावनी दी थी कि फैसला नहीं लेने वाले डीमैट अकाउंट्स (Demat Account) 30 सितंबर, 2023 से फ्रीज कर दिए जाएंगे।
सेबी ने निकाला था ये सर्कुलर
सेबी (SEBI)ने 16 मार्च, 2023 को एक सर्कुलर के जरिये लिस्टेड कंपनियों में भौतिक सुरक्षा धारकों को अपने पैन, नामांकन, कॉन्टैक्ट डिटेल, बैंक अकाउंट डिटेल और उनके संबंधित फोलियो नंबरों के लिए सैम्पल सिग्नेचर पेश करने के भी निर्देश जारी किए थे। मनीकंट्रोल की खबरों के मुताबिक,सेबी ने कहा कि व्यापार करने में आसानी की दिशा में एक कदम के रूप में ट्रेडिंग अकाउंट्स (Demat Account) के लिए 'choice of nomination' पेश करना स्वैच्छिक बना दिया गया है।
सेबी(Securities and Exchange Board of India) ने स्टॉक एक्सचेंजों, डिपॉजिटरी, आरटीए (रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट) और लिस्टेड कंपनियों को सर्कुलर के प्रावधानों को लागू करने के लिए जरूरी कदम उठाने और अनुपालन की निगरानी करने का भी निर्देश दिया है। डीमैट अकाउंट (Demat Account) यर मार्केट से स्टॉक खरीदने या बेचने के लिए जरूरी होता है। डीमैट को छोड़कर किसी दूसरे रूप में स्टॉक्स को बेचा या खरीदा नहीं जा सकता। आईपीओ में भी पैसा लगाना हो तो डीमैट अकाउंट जरूरी है।