Highlights
- आपको रुपये पैसों से जुड़े कुछ जरूरी काम मार्च खत्म होने से पहले ही पूरे कर लेने होंगे
- 31 मार्च की डेडलाइन की अनदेखी आपको काफी भारी पड़ सकती है
- रिवाइज्ड आईटीआर भर रहे हैं तो इसके लिए समय सीमा 31 मार्च 2022 को खत्म हो रही है
मार्च का महीना खत्म होने जा रहा है। और इसी के साथ ही वित्त वर्ष की भी समाप्ति हो रही है। 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू होगा। आपके लिए नया साल शुभ हो उसके लिए आपको रुपये पैसों से जुड़े कुछ जरूरी काम मार्च खत्म होने से पहले ही पूरे कर लेने होंगे। 31 मार्च की डेडलाइन की अनदेखी आपको काफी भारी पड़ सकती है। आपको हजारों रुपये का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। यही ध्यान में रखते हुए इंडिया टीवी पैसा की टीम ऐसे जरूरी काम की चेकलिस्ट लेकर आई है, जिन्हें आपको मार्च खत्म होने से पहले निपटाना ही होगा।
संशोधित ITR
आम कर दाता के लिए इनकम टैक्स रिटर्न यानि ITR दाखिल करने का आखिरी मौका 31 दिसंबर तक था। लेकिन यदि आप बीलेटेड या रिवाइज्ड आईटीआर भर रहे हैं तो इसके लिए समय सीमा 31 मार्च 2022 को खत्म हो रही है। वैसे यह डेडलाइन 31 दिसंबर तक ही थी। लेकिन कोरोना महामारी के चलते सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अपडेटेड आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 कर दी थी। अगर आप 31 मार्च 2022 तक रिवाइज्ड आईटीआर नहीं भरते हैं तो आपको इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 234एफ के तहत पेनाल्टी देनी पड़ेगी।
टैक्स सेविंग का आखिरी मौका
यदि आपने इस साल अपनी कंपनी में टैक्स दस्तावेज जमा नहीं किए हैं या फिर निवेश के बावजूद टैक्स देनदारी बन रही है और आपको कुछ निवेश और करना है तो आपको यह सब काम 31 मार्च से पहले पूरा करना होगा। अगर आपने वित्त वर्ष 2021-22 में कुछ टैक्स फ्री निवेश की योजना बनाई थी और अब तक वह नहीं किया तो अब कर लें। 31 मार्च 2022 के बाद अगर आप निवेश करते हैं तो वह निवेश अगले साल यानी वित्त वर्ष 2022-23 में गिना जाएगा। ऐसे में आप उस पर टैक्स छूट भी अगले साल ही ले पाएंगे।
आधार-पैन लिंक
सरकार ने आधार को पैन से लिंक कराने की आखिरी तारीख को 30 सितंबर 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दी है। फिलहाल इसकी समय सीमा आगे बढ़ाने से जुड़ा कोई भी सरकारी नोटिफिकेशन नहीं आया है। दोनों ही दस्तावेजों को आपको 31 मार्च 2022 तक एक-दूसरे से लिंक कराना जरूरी है, वरना पैन इनएक्टिव हो सकता है। अगर पैन इनवैलिड हो जाता है तो उसे प्रोसेसिंग करने पर आप पर धार 272बी के तहत एक हजार हजार रुपये का फाइन लग सकता है।
बैंक अकाउंट KYC
रिजर्व बैंक ने केवाईसी (KYC) कंप्लीट करने की डेडलाइन 31 दिसंबर, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दी है। केंद्रीय बैंक ने वित्तीय संस्थानों से वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान केवाईसी पूरा नहीं होने पर कोई कार्रवाई नहीं करने को कहा है। ग्राहकों को केवाईसी के तहत अपना पैन कार्ड, पता, पासपोर्ट या दूसरे दस्तावेज 31 मार्च, 2022 तक अपडेट करने होंगे। साथ ही उन्हें हाल की तस्वीर और दूसरे डिटेल की भी जरूरत होगी।
म्युचुअल फंड-आधार लिंकिंग
म्युचुअल फंड्स को अब निवेशकों के आधार नंबर से जोड़ना जरूरी है। इसके लिए 2017 में पीएमएलए के नियमों में बदलाव किया गया था। एसेट मैनेजमेंट कंपनियों को लोगों के आधार नंबर को अपडेट करना होगा, इसे UIDAI से वैलिडेट करना होगा और सभी म्युचुअल फंड्स को आधार से जोड़ना होगा। आधार को म्युचुअल फंड्स के साथ जोड़ने के लिए ऑनलाइन, ऑफलाइन, एसएमएस और ईमेल का इस्तेमाल किया जा सकता है।