आधार से पैन को लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून, 2023 थी। यह डेडलाइन खत्म होने के बाद जिन लोगों ने अपने पैन और आधार को लिंक नहीं कराया है, उनका PAN अब निष्क्रिय हो गया है। हालांकि, ऐसा नहीं कि अब पैन को Inactive नहीं कराया जा सकता है। आप 1000 रुपये का जुर्माना भरकर आसानी से अपने पैन को एक्टिव करा सकते हैं। आइए, जानते हैं कि कैसे आप अपने पैन को पिर से Active करा सकते हैं।
इस तरह पैन कार्ड को फिर से सक्रिय करें
- पैन और आधर को लिंक करने के लिए सबसे पहले आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर अपने अकाउंट से लॉग-इन करें
- लॉग-इन करने के बाद पैन को आधार से लिंक करने के विकल्प पर क्लिक करें।
- इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप से व्यक्तिगत जानकारी मांगी जाएगी। इसको आपको भरना होगा। सभी कॉलम को भरने के बाद 1000 रुपये के जुर्माने की राशि भरना होगा।
- आप आसानी से ई-पे टैक्स के माध्यम से जुर्माने की राशि का भुगतान कर सकते हैं। इसके बाद इसकी सूचना आयकर विभाग को देनी होगी।
जुर्माना भरने के बाद 1 महीने करना होगा इंतजार
ऐसा नहीं कि आपने जुर्माना भर दिया और उसके बाद आपका पैन सक्रिय हो जाएगा। पैन को फिर से एक्टिव होने में एक महीने का वक्त लगेगा। आपको जुमाना भरने के बाद संबंधित विभाग को इसकी सूचना देनी होगी। आपकी द्वारा दी गई सूचना पर विभाग आपके पैन को 1 महीने बाद फिर से चालू कर देगा। मान लीजिए कि आपने 2 जुलाई को जुर्माना भरा। उसके बाद फिर से पैन चालू करने का अनुरोध करते हैं तो आपका पैन 1 अगस्त को सक्रिय होगा। जानकारों का कहना है कि यह जुर्माना भुगतान अन्य भुगतान के तौर पर होगा। इसलिए सुनिश्चित करें कि जुर्माना भुगतान करते समय सही विकल्प चुना गया है।