Thursday, November 21, 2024
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कार इंश्योरेंस क्लेम ऐसे में हो जाएगा रिजेक्ट, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलतियां!

नशे में गाड़ी चलाना आपको मुसीबत में डाल सकता है क्योंकि यह न केवल कार बीमा दावे को खारिज करने का कारण है बल्कि एक मुकदमा चलाने योग्य अपराध भी है। चाहे वह शराब हो या प्रतिबंधित/नियंत्रित पदार्थ, गाड़ी चलाते समय इनके सेवन का कोई भी संकेत आपके मोटर बीमा दावे को तुरंत खारिज कर देता है।

Written By: Sourabha Suman @sourabhasuman
Updated on: November 11, 2024 8:10 IST
गाड़ी चलाने के लिए वैलिड लाइसेंस होना जरूरी है, इसलिए बीमा कंपनियां बिना लाइसेंस के ड्राइवरों से क्ल- India TV Paisa
Photo:FREEPIK गाड़ी चलाने के लिए वैलिड लाइसेंस होना जरूरी है, इसलिए बीमा कंपनियां बिना लाइसेंस के ड्राइवरों से क्लेम स्वीकार नहीं करेंगी।

जब आप कार खरीदते हैं तो जाहिर है उसका इंश्योरेंस भी कराते हैं। इसके लिए आप प्रीमियम भरते हैं। भारत में सड़क पर सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करने और वित्तीय नुकसान से बचाने के लिए मोटर इंश्योरेंस जरूरी है। मोटर इंश्योरेंस (कार बीमा) आपको सड़क पर गाड़ी चलाते समय या यहां तक ​​कि जब आपकी कार खड़ी होती है, तब पैदा होने वाली अनिश्चित स्थितियों के वित्तीय जोखिम से सुरक्षा प्रदान करता है। अगर कोई अनहोनी होती है तो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांगा जाता है। लेकिन कई बार यह क्लेम रिजेक्ट भी हो जाता है। ऐसा तभी होता है जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी के नियम और शर्तों को अनदेखा कर गलतियां करते हैं। आइए, यहां जान लेते हैं कि आखिर आप कौन-कौन सी बड़ी गलतियां करते हैं जिस वजह से आपका क्लेम कंपनी स्वीकार नहीं करती है।

वैलिड लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाना

गाड़ी चलाने के लिए वैलिड लाइसेंस होना जरूरी है, इसलिए बीमा कंपनियां बिना लाइसेंस के ड्राइवरों से क्लेम स्वीकार नहीं करेंगी। वैलिड लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाना दंडनीय अपराध है और इससे कार बीमा दावा सीधे खारिज हो सकता है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के मुताबिक, दुर्घटना की स्थिति में, अगर आप बिना उचित ड्राइविंग लाइसेंस के पाए जाते हैं, तो आप अपने बीमा प्रदाता के साथ दावा भी नहीं कर पाएंगे। न केवल आप मोटर बीमा दावे से वंचित हो जाएंगे, बल्कि आप पर न्यूनतम ₹5,000 का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

देरी से क्लेम करना भी है वजह

आमतौर पर दुर्घटना और किसी भी नुकसान के बारे में अपने बीमाकर्ता को सूचित करने की एक समय सीमा होती है। क्लेम फाइल करते समय कार बीमा सेवा प्रदाता को जल्द से जल्द जानकारी देना अच्छी बात है। दुर्घटना की रिपोर्टिंग में देरी से कार बीमा दावा निपटान प्रक्रिया अधिक जटिल हो जाती है और अक्सर 100% क्लेम अस्वीकार हो जाता है।

भुगतान न किए गए प्रीमियम

अगर आप समय पर अपना प्रीमियम नहीं चुकाते हैं, तो आपकी पॉलिसी रद्द हो सकती है, और आपका दावा अस्वीकार किया जा सकता है। समझदारी इसी में है कि समय रहते अपना प्रीमियम चुका दें। इसके अलावा, अगर आपकी कार आपकी लापरवाही के कारण क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो आपका दावा अस्वीकार किया जा सकता है। कार से जुड़ी गलत या अधूरी जानकारी प्रदान करने से दावा अस्वीकार किया जा सकता है।

नशे में गाड़ी चलाना

नशे में गाड़ी चलाना आपको मुसीबत में डाल सकता है क्योंकि यह न केवल कार बीमा दावे को खारिज करने का कारण है बल्कि एक मुकदमा चलाने योग्य अपराध भी है। चाहे वह शराब हो या प्रतिबंधित/नियंत्रित पदार्थ, गाड़ी चलाते समय इनके सेवन का कोई भी संकेत आपके मोटर बीमा दावे को तुरंत खारिज कर देता है। दावे को खारिज करने के अलावा, आपको बहुत सी कानूनी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है, जिसके कारण जुर्माना, कारावास या दोनों हो सकते हैं।

बिना सूचना के मरम्मत कराना पड़ेगा महंगा

बीमा कंपनी को सूचित किए बिना कार में की गई कोई भी मरम्मत आपकी मोटर बीमा पॉलिसी के तहत कवर नहीं की जाएगी। दुर्घटना की स्थिति में, आपको किए गए दावे के लिए स्वीकृति के लिए बीमा प्रदाता को सभी नुकसानों के बारे में सूचित करना जरूरी है। ऐसे में, एक नामित निरीक्षण अधिकारी नुकसान का जायजा लेता है और उसके बाद ही मरम्मत और दावे की प्रक्रिया शुरू होती है।

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