PPF यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक सरकारी बचत स्कीम है। पीपीएफ, स्मॉल सेविंग स्कीम्स के अंतर्गत आता है, जिस पर अभी 7.1 प्रतिशत का सालाना ब्याज दिया जा रहा है। ये एक सरकारी स्कीम है, लिहाजा इस स्कीम में निवेश किया जाने वाला आपका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है। इस स्कीम के तहत आप एक साल में कम से कम 500 रुपये और ज्यादा से ज्यादा 1,50,000 रुपये जमा कर सकते हैं। इस स्कीम की खास बात ये है कि आप चाहें तो इसमें एकमुश्त पैसा जमा करा सकते हैं या फिर किश्तों में भी पैसा जमा कराया जा सकता है।
पीपीएफ खाते पर टैक्स छूट के साथ लोन की भी सुविधा
पीपीएफ में आपको हर साल पैसा जमा कराना होता है। पीपीएफ खाते में अगर आपने एक साल में कम से कम 500 रुपये भी जमा नहीं किए तो आपका खाता बंद कर दिया जाता है। देशभर के तमाम बैंक और डाकघरों में पीपीएफ खाता खोला जाता है। पीपीएफ के तहत निवेश करने पर आपको इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80सी के तहत टैक्स छूट भी मिलती है। पीपीएफ खाताधारकों को लोन की भी सुविधा दी जाती है। आप एक वित्तीय वर्ष में एक लोन ले सकते हैं। इसके अलावा, पीपीएफ में खाता खोले जाने के 6 साल बाद कुछ पैसे विड्रॉल भी किए जा सकते हैं।
मैच्यॉरिटी के बाद भी कुल 50 साल तक जारी रख सकते हैं निवेश
पीपीएफ अकाउंट 15 साल के बाद मैच्यॉर हो जाता है। मैच्यॉरिटी के बाद आप अपने खाते में जमा सारे पैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको खाता बंद कराने के लिए एक फॉर्म के जरिए आवेदन करना होता है। इसके अलावा आप चाहें तो मैच्यॉरिटी के बाद 5-5 साल के लिए इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है और निवेश जारी रखा जा सकता है। मैच्यॉरिटी के बाद खाते को 5 साल के लिए आगे बढ़ाने के लिए आपको एक फॉर्म भरना होता है। बताते चलें कि आप इस तरह से अपने पीपीएफ खाते को अधिकतम 50 साल तक चला सकते हैं।