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पैसे बचाने के अचूक उपाय, अगर नहीं चाहते इनकम टैक्स भरना तो फॉलो करें ये 5 तरीकें

Income Tax: कई बार निवेश के बारे में सटीक जानकारी नहीं होने के चलते आदमी चाहते हुए भी निवेश नहीं कर पाता है। आइए जानते हैं वो ऐसे कौन से विकल्प हैं जिनमें निवेश कर आप फायदा उठा सकते हैं

Edited By: Vikash Tiwary @ivikashtiwary
Published on: October 29, 2022 16:00 IST
अगर नहीं चाहते इनकम टैक्स भरना तो फॉलो करें ये 5 तरीके- India TV Paisa
Photo:INDIA TV अगर नहीं चाहते इनकम टैक्स भरना तो फॉलो करें ये 5 तरीके

Income Tax: सही समय से टैक्स प्लानिंग नहीं करने पर व्यक्ति को टैक्स चुकाना पड़ जाता है। इसलिए थोड़े मात्रा में निवेश कर पैसा बचाया जा सकता है। कई बार निवेश के बारे में सटीक जानकारी नहीं होने के चलते आदमी चाहते हुए भी निवेश नहीं कर पाता है। आइए जानते हैं वो ऐसे कौन से विकल्प हैं जिनमें निवेश कर आप फायदा उठा सकते हैं-

बैंक एफडी में करें निवेश

टैक्स सेविंग करने के लिए बैंक एफडी पांच सालों के लिए किया जा सकता है। अगर आप टैक्स छूट चाहते हैं तो आपके लिए बैंक एफडी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। अगर आप किसी भी बैंक का ऑनलाइन ऐप इस्तेमाल करते हैं या फिर इंटरनेट बैंकिंग इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने बैंक अकाउंट में अपडेटेड पैन कार्ड के जरिए एफडी में पैसा जमा कर सकते हैं।

ईएलएसएस (ELSS) टैक्स बचाने का सबसे अच्छा तरीका

ईएलएसएस यानी की इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ELSS) की खास बात ये है कि इसमे तीन साल के लॉकइन के लिए निवेश किया जाता है। ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में निवेश के जरिए आप किसी भी अच्छे रिटर्न वाले फंड में पैसा लगाकर टैक्स छूट पा सकते हैं।कम समय के लिए किए गए निवेश के वजह से ईएलएसएस को बैंक एफडी के मुकाबले एक अच्छा विकल्प माना गया है। हमेशा उन ELSS में निवेश करें जिन म्यूचुअल फंड का पैसा अच्छी कंपनियों में लगा हुआ है।

पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) में कर सकते हैं निवेश

टैक्स छूट के लिए पीपीएफ खाता खुलवाना काफी आसान और फायदेमेंद है। आप चाहें तो इंटरनेंट बैंकिंग के जरिए भी खाता खुलवा सकते हैं। पीपीएफ खाते को आप अपने सेविंग्स अकाउंट से जोड़कर भी अपने फंड को इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रहे कि पीपीएफ अकाउंट 15 साल के लिए खुलता है, इसलिए अगर आपका लक्ष्य लंबे समय के निवेश का है तो ही पीपीएफ में टैक्स बचत के लिए पैसा लगाएं।

नैशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) में निवेश का मौका

धारा 80C के तहत इनकम टैक्स में 1.5 लाख तक के छूट के लिए आप एनएससी में निवेश कर सकते हैं। एनएससी में पांच साल के लिए निवेश किया जाता है।सुरक्षित और रिटर्न की गारंटी के साथ इसमें निवेश करना एक अच्छा विकल्प है। ब्याज दर की बात करें तो हर तिमाही ब्याज दर में सरकार द्वारा बदलाव किया जाता है।लेकिन, निवेशकों को पूरे स्कीम के मैच्योर होने तक एक ही ब्याज दर प्राप्त होता है।

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) देगा मोटा प्रॉफिट

रिटारमेंट के नजरिए से एनपीएस में निवेश से 50,000 रुपये तक की छूट मिल सकती है। ध्यान देने वाली बात ये है कि टियर-1 का एनपीएस खाता लॉकइन के साथ होता है टियर-2 अकाउंट बिना किसी लॉकइन के होता है। एनपीएस में निवेश से सभी टैक्स स्लैब वाले टैक्सपेयर्स को टैक्स का फायदा मिलता है। एनपीएस को रिटारमेंट के नजरिए से काफी सुरक्षित और बेहतर विकल्प मान गया है। एनपीएस खाते को आप बैंक के ऐप से ऑनलाइन भी खोल सकते हैं।

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