अगर आपने अभी तक नहीं करवाया है कार का बीमा तो तुरंत करवा लें, वर्ना चुकानी पड़ सकती है भारी कीमत
मेरा पैसा | 05 Oct 2021, 6:46 PMपीठ ने पीड़ित के टैक्स रिकॉर्ड और पे स्लिप को ध्यान में रखते हुए मृतक की वार्षिक आय 12.3 लाख रुपये तय की और इंश्योरेंस कंपनी को 1.85 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया।