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खुशखबरी! आप अब मकान खरीदने और EMI के भुगतान के लिए EPF खाते से निकाल सकते हैं 90 फीसदी रकम

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के करीब चार करोड़ अंशधारक अपने EPF खाते से मकान खरीदने के लिये अग्रिम भुगतान (डाउन पेमेंट) और EMI का भुगतान कर सकते हैं।

Ankit Tyagi
Updated : April 25, 2017 13:13 IST
खुशखबरी! आप अब मकान खरीदने और EMI भुगतान के लिए EPF खाते से निकाल सकते हैं 90 फीसदी रकम
खुशखबरी! आप अब मकान खरीदने और EMI भुगतान के लिए EPF खाते से निकाल सकते हैं 90 फीसदी रकम

नई दिल्ली।कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के करीब चार करोड़ अंशधारक अपने EPF खाते से मकान खरीदने के लिए अग्रिम भुगतान (डाउन पेमेंट) और EMI का भुगतान कर सकते हैं।  कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के अंशधारक मकान खरीदने के लिए PF खाते में जमा राशि में से 90 फीसदी तक की रकम निकाल सकते हैं।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि

ईपीएफओ ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 में नया पैराग्राफ 68 बीडी जोड़ा है ताकि अंशधारक मकान खरीदने के लिए ईपीएफ खाते से डाउन पेमेंट कर सकें और ईएमआई का भुगतान कर सकें।

हुए ये बदलाव

…लेकिन इन नियम व शर्तों को करना होगा पूरा

इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि बकाये राशि या ब्याज के भुगतान के लिए मासिक किस्त का भुगतान पीएफ खाते से संबंधित बैंक या अन्य कर्ज देने वाली एजेंसी को किया जा सकता है। हालांकि पीएफ खाते से निकासी सुविधा उन्हीं सदस्यों के लिए उपलब्ध होगी, जो निर्धारित शर्तों को पूरा करते होें। अगर सदस्य इस प्रावधान का उपयोग करने के लिए आवेदन देता है तो इसके लिए जरूरी है कि उसने कम-से-कम तीन साल कोष में योगदान किया हो।  यह सुविधा एक ही बार मिलेगी। यह भी पढ़े: वित्त मंत्रालय ने 2016-17 के लिए EPF पर 8.65% ब्याज को दी अनुमति, 4 करोड़ सदस्‍यों के खाते में जमा होगी राशि

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