नई दिल्ली। सुरक्षा के साथ ही सुनिश्चित रिटर्न वाले फंड की बात की जाए तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) ऐसी स्कीम है, जिस पर कई अन्य फंड्स की तुलना में ज्यादा ब्याज मिलता है। इस वजह से पीपीएफ देश में सबसे लोकप्रिय सेविंग फंड्स में से एक है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड 15 साल की निवेश योजना है। साथ ही यह स्कीम ट्रिपल ई (एक्जेम्प्ट, एक्जेम्प्ट, एक्जेम्प्ट) श्रेणी में आता है। इसका मतलब है कि इस योजना में निवेश, ब्याज से होने वाली आय और परिपक्वता लाभ पर आपको टैक्स छूट का लाभ मिलता है।
आप अपने नाम पर या किसी नाबालिग के अभिभावक के रूप में पीपीएफ एकाउंट खुलवा सकते हैं। वर्तमान में पीपीएफ एकाउंट में न्यूनतम 500 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये का सालाना निवेश किया जा सकता है। आप अधिकतम 12 ट्रांजैक्शन के जरिए निवेश कर सकते हैं। हालांकि, यह ध्यान रखने वाली बात यह है कि पीपीएफ खाते में सालाना 1.5 लाख रुपये का निवेश करते हैं तो अतिरिक्त राशि पर आपको किसी तरह का ब्याज नहीं मिलता है और ना ही इस राशि पर इनकम टैक्स में छूट मिलती है।
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- पब्लिक प्रोविडेंट फंड एकाउंट की मेच्योरिटी अवधि 15 साल होती है। हालांकि, मेच्योरिटी के बाद आप आवेदन देकर एक या अधिक मौकों पर मेच्योरिटी अवधि को बढ़वा सकते हैं। एक बार आवेदन करने पर मेच्योरिटी अवधि पांच साल के लिए बढ़ जाती है।
- सरकार हर तिमाही की शुरुआत में पीपीएफ पर ब्याज की दर तय करती है। वर्तमान में यह दर 7.1 प्रतिशत है। हर साल के 31 मार्च को ब्याज का भुगतान किया जाता है। आप पोस्ट-ऑफिस या किसी भी बैंक में पीपीएफ खाता खुलवा सकते हैं।
- इस स्कीम में निवेश पर आपको इनकम टैक्स में 80C के तहत आयकर छूट का लाभ मिलता है। वहीं, इसके ब्याज से होने वाली आय पूरी तरह आयकर के दायरे से बाहर होती है।
- लोन और निकासी इस बात पर निर्भर करती है कि आपका पीपीएफ अकाउंट कितना पुराना है और उसमें कितनी राशि जमा है। आप निवेश के तीसरे से छठे वर्ष के दौरान लोन ले सकते हैं। वहीं, सातवें वित्त वर्ष से आंशिक निकासी की सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है।
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अगर आप कम से कम 500 रुपये एक वित्त वर्ष में नहीं भर पाते हैं, तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। ऐसे में अगर आपका एकाउंट बंद हो चुका है और आप इसे फिर से एक्टिव करना चाहते हैं। तो जानिए इसकी पूरी प्रक्रिया:
- सबसे पहले आपको जहां आपका PPF एकाउंट है। पोस्ट ऑफिस या बैंक में, वहां लिखित में आवेदन देना होगा। यह आवेदन आप एकाउंट खुलने से लेकर 15 साल तक कभी दे सकते हैं।
- जब तक आपका एकाउंट एक्टिव नहीं था, उस समय के लिए एक वित्त वर्ष में 500 रुपए के हिसाब से पैसे जमा करने होंगे। ये आपको पैसे बैंक या पोस्ट ऑफिस में चेक के जरिए जमा करना है।
- अपना एकाउंट रिवाइव कराने के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस 50 रुपए की पेनाल्टी भी लगाते हैं। जो भी आपकी बकाया राशि है उसे भरने के साथ पेनाल्टी भी देना होगा।
- आवेदन जमा करने के बाद बैंक या पोस्ट ऑफिस आपकी एप्लीकेशन की जांच करते हैं। अगर जमा की अवधि 15 साल पूरी हो गई है तो फिर इस एकाउंट को दोबारा एक्टिव नहीं किया जा सकता। वहीं अगर 15 साल नहीं पूरे हुए हैं तो फिर पेनाल्टी चुकाने के बाद इसे एक्टिव किया जा सकता है।