नई दिल्ली। कमाई के साथ बचत और निवेश भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिहाज से जरूरी है। अपनी पूरी जिंदगी में मेहनत कर कमाई करने वाला हर व्यक्ति चाहता है कि रिटायर होने के बाद कम से कम उसकी आर्थिक सुरक्षा गारंटीड हो। जिसके सहारे वह अपनी बाकी की जिंदगी को बेहतर ढंग से गुजार सके। इसके लिए जरुरी है कि आप छोटी उम्र से बचत करना सीखे और थोड़ा-थोड़ा पैसा बचाना शुरू करें, जो रिटायरमेंट के समय तक आपको एक बड़ी के साथ निश्चित राशि पेंशन के रूप में उपलब्ध कराती है।
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NPS एक बेहतर विकल्प
- अपने रिटायरमेंट के बाद की नियमित आय के लिए आप नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में निवेश कर सकते हैं।
- इस सरकारी स्कीम में हर माह में एक निश्चित राशि राशि जमा करके आप करोड़पति बन सकते हैं।
- इसके साथ ही NPS में निवेश करने पर आपको डेढ़ लाख रुपए तक की टैक्स छूट भी मिलती है।
सिर्फ 2,000 रुपए निवेश करके बन सकते हैं करोड़पति
- NPS में रिटायरमेंट के लिए निवेश किया जाता है। 18 से 60 साल के बीच का कोई भी शख्स इस सुविधा का लाभ उठा सकता है।
- 60 साल की उम्र होने पर वह इसमें जमा हुई राशि का 60 प्रतिशत एक साथ निकाल सकता है और 40 पर्सेंट का एन्युइटी स्कीम में निवेश करके पेंशन ले सकता है।
- निवेशक चाहे तो एन्युइटी में 100 प्रतिशत का निवेश कर सकता है।
- NPS ने पिछले 5 साल में 11.50 फीसदी का एवरेज रिटर्न दिया है।
- NPS स्कीम में अगर आप 25 साल की उम्र से प्रति महीने 2,000 रुपए जमा करते हैं और हम औसत रिटर्न 12 फीसदी मान कर चलें तो रिटायरमेंट के समय आप करीब 1 करोड़ 22 लाख रुपए की पूंजी जमा कर सकते हैं।
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जमा किए 8.45 लाख रुपए हो सकते हैं करोड़ों
- 25 साल की उम्र से 60 साल की उम्र तक आप 35 साल में केवल 8.40 लाख रुपए जमा करते हैं लेकिन आपको इसके बदले में एक करोड़ से ज्यादा की राशि मिलती है।
- आप चाहें तो इसके 60 प्रतिशत (75 लाख रुपए से ज्यादा) को आप एकमुश्त निकाल सकते हैं। वहीं, 40 प्रतिशत राशि को एन्युइटी स्कीम में जमा करके 8 फीसदी के अनुमानित ब्याज पर करीब 50,000 रुपए पेंशन के रूप में प्रतिमाह प्राप्त कर सकते हैं।
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क्या है NPS स्कीम
- NPS सामाजिक सुरक्षा के लिए सरकार की एक स्कीम है।
- इसमें निवेश के कई विकल्प दिए जाते हैं। निवेशित राशि के अधिकतम 50 फीसदी का निवेश शेयरों में किया जा सकता है।
- NPS की शुरुआत 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए हुई थी। 2009 में इसे आम लोगों के लिए खोला गया था।
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कैसे खुलवाएं NPS अकाउंट
- NPS (न्यू पेंशन सिस्टम) खाता खोलने के लिए देशभर में विभिन्न प्वाइंट ऑफ प्रेजेन्स (PoP) नियुक्त किए गए हैं, जो कस्टमर सर्विस सेंटर की तरह अपनी सेवाएं देते हैं।
- इन PoP में कुछ प्रमुख बैंक और वित्तीय संस्थान शामिल हैं। इन PoP से संपर्क कर आप NPS अकाउंट खोल सकते हैं।
- PoP पर सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद आपका सेंट्रल रिकॉर्ड कीपींग एजेंसी (CRA) पर रजिस्ट्रेशन हो जाता है।
- इसके बाद आपको परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (PRAN) जारी कर दिया जाता है।
- पेंशन फंड रेग्युलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) की वेबसाइट www.pfrda.org.in से भी NPS फार्म डाउनलोड किया जा सकता है।
- इसके अलावा, आप www.fundsindia.com पर जाकर ऑनलाइन भी अपना NPS अकाउंट खुलवा सकते हैं।