Key Highlights
- होम लोन घर खरीदने के उदेश्य से लिया है तो ब्याज पर टैक्स छूट की सीमा घर का पजेशन मिलने पर निर्भर करता है।
- घर खरीदने के लिए पर्सनल लोन लेने पर टैक्स बेनेफिट क्लेम किया जा सकता हैं।
- सेक्शन 80E के तहत उच्च शिक्षा के लिए अगर लोन लिया है तो ब्याज के रिपेमेंट पर टैक्स कटौती की मांग की जा सकती है।
- होम लोन लेकर घर खरीदना या निर्माण या 5 वर्ष से पूर्व घर बेच देने पर सारे बेनेफिट्स खत्म हो जाते हैं।