नई दिल्ली। पूंजी बाजार नियामक सेबी अवैध सामूहिक निवेश योजनाओं के मामलों में निवेशकों के धन की वसूली के लिए संशोधित नियम लाने पर विचार कर रहा है। इसके तहत पंजीकृत ऋण शोधन पेशेवर की नियुक्ति बतौर प्रशासक की जाएगी। यह पेशेवर संपत्ति की बिक्री के काम को देखेगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि नियामक गैर-पंजीकृत सामूहिक निवेश योजनाओं से जुड़े मामलों में आदेश पारित होने के बाद अपनायी जाने वाली प्रक्रियाओं के संशोधन पर गौर कर रहा है।
अगर संबंधित इकाई का पता नहीं चल रहा या वह सेबी के निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है तो वसूली अधिकारी कुर्क संपत्ति की बिक्री के मकसद से प्रशासक नियुक्त करेगा।
अधिकारी के अनुसार इस प्रस्ताव पर सेबी के निदेशक मंडल की 21 जून को होने वाली बैठक में विचार किये जाने की संभावना है।