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SBI customers alert! 30 जून तक जरूर कर लें ये काम, वर्ना बैंकिंग सेवाओं से धोना पड़ेगा हाथ

पैन कार्ड धारक यह भी ध्‍यान रखें कि यदि उनका पैन कार्ड यदि आधार कार्ड से 30 जून तक लिंक नहीं किया गया, तो यह इनऑपरेटिव हो जाएगा।

Edited by: India TV Paisa Desk
Published on: June 02, 2021 13:22 IST
SBI customers alert Do THIS by June 30 or else your banking activities may be impacted- India TV Paisa
Photo:FILE PHOTO

SBI customers alert Do THIS by June 30 or else your banking activities may be impacted

नई दिल्ली। देश के सबसे बड़े सार्वजनिक बैंक भारतीय स्टेसट बैंक (SBI) ने अपने उपभोक्ताउओं के साथ एक महत्वसपूर्ण सूचना साझा की है। इस सूचना में कहा गया है कि 30 जून तक यदि उपभोक्ताउओं ने इस नियम का पालन नहीं किया तो उन्हेंक अपनी बैंकिंग सेवाओं से हाथ धोना पड़ सकता है। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेसट बैंक ने अपने सभी उपभोक्ताउओं से कहा है कि वह अपना पैन-आधार को 30 जून तक अनिवार्य रूप से लिंक करवा लें ताकि वह भविष्य  में होने वाली किसी भी परेशानी से अपने आप को बचा सकें।

पैन-आधार लिंक हर किसी को करवाना अनिवार्य है, एसबीआई ने अपने उपभोक्ताउओं को विशेषरूप से अलर्ट भेजकर यह काम करने को कहा है ताकि वह निर्बाध बैंकिंग सेवा हासिल करते रहें। एसबीआई ने अपने एक ट्वीट में कहा कि हम अपने उपभोक्ताउओं को सलाह देते हैं कि वह अपने पैन को आधार से लिंक करवा लें और इसके न होने से उत्पनन्नन परेशानी से अपने आप को बचाएं और निर्बाध बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाते रहें।

आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड को लिंक करने की अंतिम तारीख 30 जून, 2021 है। इस तारीख तक पैन को आधार से लिंक न करवाने वाले को लेट फीस का भी भुगतान करना होगा। आधार के साथ पैन कार्ड को लिंक करवाने की पहले अंतिम तारीख 31 मार्च, 2021 थी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट  टैक्सेटस (सीबीडीटी) ने बाद में आधार कार्ड के साथ स्‍थायी खाता संख्यास को लिंक करवाने के लिए अंतिम तिथि तीन महीने और बढ़ाकर 30 जून, 2021 कर दी थी।

पैन कार्ड धारक यह भी ध्‍यान रखें कि यदि उनका पैन कार्ड यदि आधार कार्ड से 30 जून तक लिंक नहीं किया गया, तो यह इनऑपरेटिव हो जाएगा। इतना ही नहीं, ऐसा न करने पर आपको 1000 रुपये का जुर्माना भी देना होगा। सरकार ने यह स्‍पष्‍ट किया है कि जुर्माने की राशि 1000 रुपये से ज्‍यादा नहीं होगी। स्‍थायी खाता संख्‍या (PAN) एक दस अंकों की विशिष्‍ट अल्‍फान्‍यूमेरिक संख्‍या है, जिसे इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया जाता है। लैमिनेटेड प्‍लास्टिक कार्ड पैन कार्ड के रूप में लोकप्रिय है और यह एक महत्‍वपूर्ण वित्‍तीय दस्‍तावेज है।

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