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गारंटीड रिटर्न के साथ यहां मिलती है टैक्‍स छूट, मैच्‍योरिटी पर मिल सकते हैं दोगुने पैसे

सुरक्षित होने के साथ-साथ PPF 8.1% वार्षिक ब्याज देता है जो साल दर साल जुड़ता जाता है। धारा 80सी के तहत यह इनकम टैक्‍स में कटौती का लाभ भी देता है।

Manish Mishra
Published : February 17, 2017 7:20 IST
 नई दिल्‍ली। निवेशक चाहे जोखिम उठाने वाले हों या जोखिम से परहेज करने वाले, उन्हें निवेश के माध्यम के रूप में पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) खूब पसंद आता है। सुरक्षित होने के साथ-साथ यह 8.1 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देता है जो साल दर साल जुड़ता जाता है। PPF आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत आयकर में कटौती का लाभ भी देता है।

शायद आपको यह जानकर आश्चर्य हो कि अगर PPF में आप सालाना 50,000 रुपए का निवेश 15 साल तक करते हैं तो मौजूदा 8.1 फीसदी ब्‍याज के हिसाब से मैच्‍योरिटी पर आपको 14,79,045 रुपए प्राप्‍त होंगे। यह राशि वार्षिक तौर पर जमा की जाने वाली राशि की लगभग दोगुनी है।

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टैक्‍स बचाने के नजरिए से PPF में निवेश

  • आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत PPF में किए जाने वाले सालाना 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर आयकर में कटौती का लाभ मिलता है।
  • इनकम टैक्‍स में बचत के लिए PPF ऐसे लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्‍प है जिन्‍होंने इक्विटी लिंक्‍ड सेविंग स्‍कीम में पर्याप्‍त निवेश किया हुआ है और लंबी अवधि के आर्थिक लक्ष्‍यों जैसे बच्‍चों की उच्‍च शिक्षा, उनकी शादी या अपनी सेवानिवृत्ति के लिए धन जमा करना चाहते हैं।
  • PPF पर मिलने वाला ब्‍याज और मैच्‍योरिटी पर मिलने वाली राशि भी टैक्‍स फ्री होती है।

इमरजेंसी में PPF से निकाल सकते हैं पैसे

  • आपातकालीन परिस्थितियों में PPF से पैसों की निकासी भी की जा सकती है। तीसरे से छठे साल तक पिछले वित्त वर्ष में PPF में उiलब्ध राशि के 25 फीसदी के बराबर कर्ज लिया जा सकता है।
  • छठे साल से पिछले वित्त वर्ष में उपलब्ध राशि के 50 फीसदी की निकासी की जा सकती है।

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