कौन खोल सकता है एमआईएस
एक व्यक्ति अकेले या एक या एक से अधिक व्यस्क के साथ मिलकर संयुक्त रूप से इस एकाउंट को खोल सकते हैं। यदि बच्चे की उम्र 10 साल या इससे अधिक है, तो वह अपना स्वयं का एकाउंट खोल सकता है और उसे चला सकता है। हालांकि, हिंदू अविभाजित परिवार या एनआरआई को यह एकाउंट खोलने की अनुमति नहीं है। इस स्कीम के तहत चेक, कैश या फिर डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से पैसे जमा कराए जा सकते हैं।
तस्वीरों में जानिए टैक्स सेविंग प्रोडक्ट्स के बारे में
TAX SAVING PRODUCTS
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निवेश न्यूनतम और अधिकतम सीमा
यह वन टाइम इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है। इसमें लंप सम राशि निवेश करने के बाद मंथली इनकम होनी शुरू होती है। इस एकाउंट में न्यूनतम 1500 रुपए और अधिकतम 4,50,000 रुपए निवेश किए जा सकते हैं। अगर आपका ज्वाइंट एकाउंट है तो आप इसमें 9 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं। इस स्कीम के तहत एकाउंट खोलने की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन सभी एकाउंट की कुल राशि 4,50,000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
सीमा से अधिक जमा किया तो…
तय सीमा से ज्यादा कि राशि जमा कराने पर पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट आपको तुरंत सूचित करेगा और आपको अतिरिक्त राशि की निकासी से लिए कहा जाएगा। अतिरिक्त राशि पर पोस्ट ऑफिस सेविंग एकाउंट का ही ब्याज मिलेगा। ब्याज की गणना अतिरिक्त राशि के डालने से लेकर उस दिन तक होगी, जिस दिन निकासी के लिए रिक्वेस्ट डाली गई है।
एमआईएस पर ब्याज की दर
मौजूदा समय में 1 अप्रैल 2016 से लेकर 30 जून 2016 तक के लिए ब्याज दर 7.8 फीसदी है। यह ब्याज दर हर तीन महीने में बदलती है। हालांकि ब्याज की गणना पैसे जमा करने के वक्त तय ब्याज दर के हिसाब से होगी। ध्यान रखें कि अब सभी पोस्ट ऑफिस योजनाओं पर ब्याज की दर प्रत्येक तिमाही पर परिवर्तित होगी। हालांकि एमआईएस के लिए डिपॉजिट कराने के समय की ब्याज दर अगले 5 वर्षों तक लागू रहती हैं।
कैसे मिलेगा ब्याज और कितनी है अवधि
ब्याज मासिक तौर पर दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपने 3 जून 2016 को एकाउंट खोला तो इसपर ब्याज आपको हर महीने की 3 तारीख को मिलेगा। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम की अवधि पहले छह वर्ष थी, जिसे घटाकर अब पांच वर्ष कर दिया गया है। पांच साल की अवधि पूरी होने के बाद अगर आप पैसा नहीं निकालते हैं तो ऐसे एकाउंट पर पोस्ट ऑफिस सेविंग एकाउंट पर मिलने वाला सामान्य ब्याज मिलेगा और यह केवल दो साल तक ही मिलेगा। इस समयावधि के गुजरने के बाद इस एकाउंट को हमेशा के लिए निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
टैक्स बेनेफिट
इस स्कीम में निवेश पर किसी भी तरह का कोई टैक्स बेनेफिट नहीं मिलता। साथ ही जो भी मंथली ब्याज आपको मिलता है वह कर योग्य होता है। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि मिलने वाले ब्याज पर टीडीएस नहीं काटा जाता। लेकिन यह ध्यान रखें कि टीडीएस न कटने का मतलब यह कतई नहीं है कि आप टैक्स भुगतान की अनदेखी कर सकते हैं। क्योंकि यह कर योग्य आय है तो आपको इसे ब्याज से आय के तौर पर दिखाना होगा और अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होगा। इस स्कीम के तहत जमा कराया पैसा वेल्थ टैक्स के दायरे में नहीं आएगा।
कैसे हासिल कर सकते हैं ब्याज का पैसा
पैसा हासिल करने के यहां तीन तरीकें हैं-
- पोस्ट ऑफिस सेविंग्स एकाउंट में ऑटोमेटिक क्रेडिट- ब्याज का भुगतान आपके पोस्ट ऑफिस सेविंग एकाउंट में हर महीने सीधे कर दिया जाएगा। अगर मंथली इनकम स्कीम किसी सीबीएस पोस्ट ऑफिस में खोला गया है तो आप मंथली इंटरेस्ट किसी भी सीबीएस पोस्ट ऑफिस ब्रांच के सेविंग एकाउंट में क्रेडिट करवा सकते हैं।
- निकासी के लिए आवेदन- हर महीने इंटरेस्ट निकालने के लिए जमाकर्ता एक आवेदन देगा। इसका भुगतान जमाकर्ता की मर्जी के मुताबिक नकद या चेक के रूप में दिया जाएगा।
- पोस्ट डेटेड चेक- इन चेक की वैलेडिटी 3 महीने की होती है। इस सेवा का लाभ केवल तब ही उठाया जा सकता है अगर चेक की राशि 100 रुपए से ज्यदा हो। अगर चेक गुम हो जाए तो डुप्लिकेट चेक आपके शपथ पत्र को साइन करने के बाद और रिकंसाइलिएशन पिरियड के बाद इश्यू कर दिए जाते हैं।
समय पूर्व निकासी
इस स्कीम में आप तय समय से पूर्व भी पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन यह एकाउंट के एक साल पूरा होने पर ही संभव है। यदि आप एक साल बाद और तीन साल की अवधि पूरी होने से पूर्व पैसा निकालते हैं, तो आपके द्वारा जमा राशि का दो फीसदी हिस्सा पूर्व निकासी शुल्क के तौर पर कटेगा। यदि आप तीन साल बाद और पांच साल की अवधि पूरी होने से पहले पैसा निकालते हैं तो वह जुर्माने के तौर पर कुल जमा राशि का एक फीसदी हिस्सा काटेंगे।
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