नई दिल्ली। पेंशन कोष नियामक PFRDA राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत नाबालिगों के खाता खोलने की व्यवहार्यता के साथ साथ इस मामले से जुड़े कानूनी पहलुओं पर गौर कर रहा है। PFRDA के अध्यक्ष हेमंत कान्ट्रैक्टर ने यह जानकारी दी है। कान्ट्रैक्टर ने बताया, ‘‘हम नाबालिगों को NPS में लाने की संभावनाओं को देख रहे हैं। कुछ देशों में यह सुविधा है। इसलिए हम इस मुद्दे पर ध्यान दे रहे हैं।’’ उन्होंने कहा कि जहां तक नाबालिगों के ऐसे खातों को खोलने की अनुमति देने का संबंध है, उसको लेकर कुछ कानूनी पेचीदगियां हैं।
PFRDA इसे सुलझाने की ओर ध्यान दे रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ कानूनी दिक्कतें हैं जैसे कि किसी अनुबंध में अवयस्क के जाने की क्षमता का मसला क्योंकि अल्पवयस्क किसी अनुबंध में नहीं जा सकते हैं। एक और मुद्दा यह है कि क्या वे अनुबंध के तहत अपनी जिम्मेदारियां निभा सकते हैं? इसलिए हम ऐसे मुद्दों को सुलझाने के तौर तरीकों पर गौर कर रहे हैं। इस मुद्दे पर कोई स्पष्टता की समय सीमा के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि आंतरिक स्तर पर विचार विमर्श होगा उसके बाद ही पीएफआरडीए इस मसले पर वित्त मंत्रालय को संपर्क करेगा। कॉन्ट्रैक्टर ने आगे कहा, ‘‘हम इस पर करीब से गौर कर रहे हैं, दो तीन सप्ताह में कुछ ठोस नतीजा सामने आ सकता है।’’
PFRDA अपने तहत राष्ट्रीय पेंशन योजना और अटल पेंशन योजना (APY) का संचालन करता है। NPS सरकारी के साथ साथ निजी क्षेत्र के कर्मचारी भी अपना सकते हैं जबकि APY मुख्यत: असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए है। इस वर्ष 31 अक्तूबर तक इस पेंशन नियामक का ग्राहक आधार 1.81 करोड़ था जबकि मार्च 2017 को समाप्त वित्त वर्ष में ग्राहक आधार 1.54 करोड़ था।