नयी दिल्ली। पेंशन फंड रेगुलेटर PFRDA ने NPS के नए ग्राहकों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरूआत की है। इसके तहत अब नए खाताधारकों के वेरिफिकेशन के लिए पैन कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। पीएफआरडीए के चेयरमैन हेमंत जी कॉन्ट्रेक्टर के मुताबिक एनपीएस खाता आनलाइन खोलने के लिये अब आधार के बजाए पैन कार्ड का उपयोग किया जाएगा। पैन एवं बैंक केवाईसी के सत्यापन के आधार पर ही ऑनलाइन एनपीएस खाता खोला जा सकेगा।
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सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किया बदलाव
कॉन्ट्रेक्टर के मुताबिक आधार आधारित एनपीएस खाता सुविधा पायलट परियोजना के आधार पर शुरू की गयी थी। लेकिन आधार के उपयोग को लेकर उच्चतम न्यायालय के फैसले से इसे रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि पैन के जरिए सत्यापित सुविधा के तहत ग्राहक एनपीएस ट्रस्ट वेबसाइट पर अपना खाता देख सकते हैं। उन्होंने कहा, छह भागीदार बैंकों के साथ इंटरनेट बैंकिंग सुविधा ले रखे खाताधारक अपना एनपीएस खाता आनलाइन खोल सकते हैं। छह भागीदार बैंक स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक आफ पटियाला, ओरिएंटल बैंक आफ कामर्स, यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया, साउथ इंडियन बैंक तथा सिंडिकेट बैंक हैं।
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93.80 लाख लोग एनपीएस से जुड़े
पीएफआरडीए के चेयरमैन ने कहा कि आनलाइन सुविधा से पीएफआरडीए को बड़े तबके तक पहुंचने में मदद मिलेगी और साथ ही वह लोगों के सवालों का जवाब देकर उसकी मदद करेगा। पीएफआरडीए के आंकड़ों के अनुसार 31 अक्टूबर 2015 की स्थिति के अनुसार, 9,380,174 लोग अबतक एनपीएस से जुड़े हैं। इस दौरान कुल प्रबंधन अधीन संपत्ति 102,878 करोड़ रुपए रही।