नई दिल्ली। PF से पैसे निकालने की प्रक्रिया आसान नहीं होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह एंप्लॉयी फ्रेंडली कभी नहीं रही। इसके लिए आपको अपने पुराने एंप्लॉयर से ट्रांसफर या निकासी के लिए फॉर्म पर मंजूरी चाहिए होती है। अब इस स्थिति में खासा सुधार हो सकता है। जिन लोगों के पास यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) है, उनके लिए EPFO ने एक नया फॉर्म जारी किया है। PF के ट्रांसफर या निकासी के लिए इस फॉर्म पर एंप्लॉयर से किसी तरह का प्रमाण या मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी।
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बिना एंप्लॉयर की मंजूरी के ऐसे निकालिए PF के पैसे
- EPFO द्वारा जारी UAN आधारित फॉर्म 19 का इस्तेमाल कीजिए।
- इस पर आपको एंप्लॉयर के सिग्नेचर की आवश्यकता नहीं होगी।
- यह सुविधा उन्हीं लोगों के लिए है जिनके UAN सक्रिय हैं, केवाईसी पूरी हो चुकी है और बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक्ड है।
- अभी इस फॉर्म को ऑफलाइन ही जमा करना है लेकिन जल्द ही EPFO इसे ऑनलाइन करने वाला है।
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कब निकाल सकते हैं अपने PF से पैसे
- 55 साल से अधिक उम्र का कर्मचारी रिटायर होने के बाद PF से पूरे पैसे निकाल सकता है।
- 54 से अधिक उम्र का कर्मचारी ब्याज सहित PF से 90 फीसदी की निकासी कर सकता है।
- अगर कोई कर्मचारी नौकरी छूटने के बाद दो महीने से बेरोजगार हो तो वह PF से पूरी राशि की निकासी कर सकता है।