नई दिल्ली: 2016-17 के लिए आयकर की स्लैब आगामी बजट में तय होगी। मौजूदा टैक्स स्लैब के मद्देनजर अगर आप समझदारी के साथ कुछ निवेश के फैसले लेते हैं तो सालाना बड़ी आय के बाद भी आप अपना इनकम टैक्स बचा सकते हैं। एक केस स्टडी के मुताबिक अगर आप वर्ष की शुरुआत से टैक्स बचाने के लिए नियमित योजना बनाते हैं तो सालाना 7 लाख रुपए की आय के बाद भी इनकम टैक्स के दायरे से बच सकते हैं। हालांकि आपको इससे पहले अपने टैक्स स्लैब को अच्छे से परखना होगा।
साल 2015-16 के लिए टैक्स स्लैब
2,50,000 रुपए तक | जीरो |
2,50,001 से 5,00,000 रुपए तक | 10% |
5,00,001 से 10,00,000 रुपए तक | 20% |
10,00,000 रुपए से अधिक | 30% |
जानिए कैसे पा सकते हैं टैक्स में छूट-
सेक्शन 80 C के तहत छूट | 1,50,000 रुपए |
सेक्शन 80CCD के तहत छूट | 50,000 रुपए |
खुद की प्रॉपर्टी खरीदने के लिए हाउस लोन पर ब्याज में छूट | 2,00,000 रुपए |
सेक्शन 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमयम पर छूट | 25,000 रुपए |
यात्रा भत्ता पर छूट | 19,200 रुपए |
वित्तीय प्रबंधन होता है बहुत खास-
आपको ज्यादा कर छूट प्राप्त करने के लिए एक बेहतर वित्तीय प्रबंधन करना होगा।
मान लीजिए फिरोज नाम के एक शख्स की सैलरी 7,44,200 रुपए है। जिसमें 19,200 रुपए बतौर यात्रा भत्ता शामिल है। सेविंग बैंक अकाउंट से ब्याज की कुल आय 10,000 रुपए है और आपकी डिविडेंड इनकम 10,000 रुपए तक है। तो ऐसे में समझिए कैसे इन्हें किस तरह वित्तीय प्रबंधन करना होगा कि इन्हें कम कर चुकाना हो।
इस पर मिलेगी टैक्स छूट | रुपए (अधिकतम) |
प्रति माह 1,600 रुपए के हिसाब से यात्रा भत्ता | 19,200 |
छूट के दायरे में आने वाली डिविडेंड इनकम | 10,000 |
बचत खाते की ब्याज आय जो छूट के दायरे में है | 10,000 |
हाउस लोन पर अदा किए गए ब्याज की छूट | 2,00,000 |
पीएफ, पीपीएफ, इन्श्योरेंस आदि के तहत 80C पर छूट | 1,50,000 |
पेंशन स्कीम में निवेश के तहत 80CCD(1B) पर छूट | 50,000 |
खुद की और परिवार की मेडीक्लेम पॉलिसी के तहत छूट | 25,000 |
मेडीक्लेम पॉलिसी के तहत परिवार के बुजुर्ग या अन्य बुजुर्ग पर छूट | 30,000 |
कुल टैक्सेबल इनकम | 2,70,000 |
2.5 लाख रुपए के अतिरिक्त 20 हजार रुपए पर टैक्स अदायगी | 2,000 |
87Aके तहत मिलने वाली छूट | 2,000 |
इस तरह आपकी टैक्सेबल इनकम | जीरो |