नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से जुड़े लगभग 6 करोड़ सब्सक्राइर्ब्स के लिए बड़ी खबर है। EPFO निवेशकों को आधार लिंक करवाना जरूरी हो गया है। ईपीएफओ सदस्य यदि ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाले दिनों में उन्हे परेशानी उठानी पड़ सकती है। बता दें कि आधार UAN लिंकिंग करने की अंतिम समय सीमा 31 अगस्त 2021 को समाप्त हो रही है।
अगर आपने आधार को EPF अकाउंट से अभी तक लिंक नहीं किया है तो तुरंत ये काम कर लें। आधार को EPF अकाउंट से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से लिंक किया जा सकता है।
EPFO ने सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत आधार लिंक का फैसला लिया था। इस नियम के तहत सभी अकाउंट होल्डर्स का UAN भी आधार वेरिफाइड होना जरूरी है। ऐसे में आप EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सबसे पहले अपने अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक कर लें और यूएएन को भी आधार वेरिफाइड कर लें, ताकि आपको खाते में कंपनी की ओर से जमा होने वाले पैसे में कोई दिक्कत ना हो।
EPF अकाउंट को आधार से ऑनलाइन ऐसे करें लिंक
- PF अकाउंट होल्डर्स को EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने अकाउंट को आधार से लिंक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर विजिट करना होगा।
- UAN और पासवर्ड का इस्तेमाल करके अपने अकाउंट में लॉग-इन करना होगा।
- इसके बाद Manage सेक्शन में KYC ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- फिर खुलने वाले पेज पर आप अपने EPF अकाउंट के साथ जोड़ने के लिए कई डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं।
- आधार ऑप्शन को सेलेक्ट करें और अपना आधार नंबर और आधार कार्ड पर दर्ज अपने नाम को टाइप कर Service पर क्लिक करें।
- इसके बाद दी गई जानकारी सेव हो जाएगी। फिर आपका आधार UIDAI के डेटा से वेरीफाई किया जाएगा।
- आपके KYC डॉक्यूमेंट्स सही होने पर आपका आधार आपके EPF अकाउंट से लिंक हो जाएगा और आपको अपने आधार जानकारी के सामने Verify लिखा मिलेगा।
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