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सैलरी में से ज्यादा TDS कट गया है तो जानिए रिफंड से जुड़ी बातें

नौकरीपेशा लोगों की सैलरी पर टीडीएस (TDS) काटा जाता है। लेकिन यदि आपकी कंपनी ने जितना टैक्स कटना चाहिए उससे ज्यादा काट लिया है तो चिंता की कोई बात नहीं है।

Surbhi Jain
Updated : August 05, 2016 10:22 IST
Step By Step: आपकी सैलरी से कट गया है ज्यादा TDS, ये है इनकम टैक्‍स रिफंड पाने का पूरा तरीका
Step By Step: आपकी सैलरी से कट गया है ज्यादा TDS, ये है इनकम टैक्‍स रिफंड पाने का पूरा तरीका

Key Highlights

  • कंपनी की ओर से ज्यादा कटे हुए टीडीएस को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिफंड करवाया जा सकता है।
  • अधिक टीडीएस उस स्थिति में कटता है जब आप निवेश से जुड़ें जरूरी दस्तावेज समय से जमा नहीं करवाते हैं।
  • टैक्स रिफंड उस वित्तीय वर्ष के दो साल के अंदर क्लेम करना होगा जिसमें पैसे काटे गए हैं।
  • टैक्स फाइल करते समय गड़बड़ी होने पर रिफंड पाने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है।

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