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पूरा हो सकता है बड़े घर का सपना, ज्वाइंट होमलोन के साथ उठाएं डबल बेनिफिट

बैंक एक ही घर को खरीदने, कंस्‍ट्रक्‍शन और री-कंस्‍ट्रक्‍शन के लिए परिवार में कमाने वाले दो इंडिविजुअल को एक साथ जॉइंट होमलोन देते हैं।

Surbhi Jain
Updated on: November 09, 2015 13:20 IST
पूरा हो सकता है बड़े घर का सपना, ज्वाइंट होमलोन के साथ उठाएं डबल बेनिफिट- India TV Paisa
पूरा हो सकता है बड़े घर का सपना, ज्वाइंट होमलोन के साथ उठाएं डबल बेनिफिट

नई दिल्‍ली। एक से दो भले। यह बात कहीं और फिट हो न हो, लेकिन यह बात होम लोन लेते वक्‍त जरूर आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। जी हां, आप अपने घर बनाने के सपने को अपनों के साथ साझा कर सकते हैं। बैंक एक ही घर को खरीदने, कंस्‍ट्रक्‍शन और री-कंस्‍ट्रक्‍शन के लिए परिवार में कमाने वाले दो इंडिविजुअल को एक साथ ज्वाइंट होमलोन देते हैं। जॉइंट होम लोन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि लोन देते वक्‍त बैंक दोनों की इनकम को ध्‍यान मे रखकर लोन अमाउंट तय करते हैं। इससे आपको इंडिविजुअल के मुकाबले अधिक लोन मिल सकता है। वहीं आपका ईएमआई बोझ दोनों के बीच बंट जाता है। इसके अलावा यह टैक्‍स सेविंग के लिए भी आपके लिए काफी मददगार साबित होता है। Smart Move: RBI के फैसले रियल एस्‍टेट के लिए बूस्टर, ग्राहकों को लुभाने की मची होड़

इन रिश्‍तों में मिलता है ज्वाइंट होमलोन

यदि एक परिवार में दो लोग नौकरी या अन्‍य साधनों से कमाते हैं, तो बैंक दोनों इंडिविजुअल के दस्‍तावेजों के आधार पर ज्वाइंट होम लोन देने को राजी होते हैं। इसके तहत बैंक पति-पत्‍नी, पिता पुत्र, पिता पुत्री, मां बेटा और मां बेटी जैसे रिश्‍तों को होम लोन देते हैं। लेकिन सामाजिक संरचना को देखते हुए अधिकतर बैंक भाई बहन को एक साथ लोन नहीं देते। भारतीय स्‍टेट बैंक के एक होमलोन ऑफीसर के अनुसार बैंक सबसे आसानी से पति और पत्‍नी को जॉइंट होम लोन मिल जाता है। वहीं उम्र में अधिक अंतर होने के चलते भी पिता और माता को पुत्र या फिर पुत्री के साथ जॉइंट होम देने से बैंक मना कर सकते हैं। लोन में गारंटर बनने से पहले पढ़ लीजिए यह खबर

टैक्‍स सेविंग का स्‍मार्ट टूल है जॉइंट होमलोन

आजकल अधिकतर शहरी परिवारों में पति पत्‍नी दोनों जॉब करते हैं। ऐसे में दोनों पर टैक्‍स सेविंग की तलवार भी अलग अलग ही लटकती है। ऐसे में यदि दोनों मिलकर होम लोन के लिए एप्‍लाई करते हैं तो दोनों को टैक्‍स सेविंग का लाभ मिल सकता है। इनकम टैक्स एक्ट 24(b) के तहत होम लोन के ब्याज पर 2 लाख तक छूट क्लेम कर सकते हैं, जबकि इनकम टैक्स एक्ट 80C के तहत प्रिंसिपल अमाउंट पर 1.5 लाख तक का क्लेम किया जा सकता है। जॉइंट होमलोन की दशा में बैंक दोनों आवेदक अलग अलग टैक्‍स छूट के लिए एप्‍लाई कर सकते हैं।

जॉइंट होम लोन लेते वक्‍त इन बातों का रखें ख्‍याल

लोन लेते समय बैंक सबसे पहले आपका सिबिल स्‍कोर जानना चाहते हैं। जॉइंट होम लोने लेते समय दोनों एप्लीकेंट का सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए। अगर को एप्लीकेंट का सिबिल स्कोर अच्छा नहीं है तो आपको लोन लेने में परेशानी आ सकती है। वहीं टैक्‍स छूट हासिल करने के लिए जरूरी है कि दोनों एप्‍लीकेंट साथ साथ ईएमआई का भुगतान करें। यदि सिर्फ एक व्‍यक्ति ही ईएमआई का भुगतान करता है तो दूसरा इनकम टैक्स में छूट भी क्लेम नहीं कर सकती है।

ज्वाइंट होम लोन के नुकसान

हर बात की तरह ही ज्वाइंट होम लोन के भी अच्‍छे और बुरे पहलू हैं। अगर आपने किसी के साथ मिलकर होम लोन लिया है और आपका पार्टनर होम लोन का भुगतान नहीं करता या किस्त डिफॉल्ट कर देता है तो इसकी पूरी ज़िम्मेदारी आप पर होगी और आपको आगे होम लोन लेने में परेशानी आ सकती है। इस केस में आप ज्वाइंट होम लोन को सिंगल होम लोन में तब्दील करवा सकते हैं, लेकिन यह करना पूरी तरह से बैंक पर निर्भर करेगा।

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