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ट्रैफ‍िक नियमों का पालन न करना अब पड़ेगा भारी, IRDAI ने दिया वाहन बीमा के लिए ट्रैफ‍िक वॉयलेशन प्रीमियम का सुझाव

आप जितनी बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करेंगे, आपको उतना अधिक प्रीमियम देना होगा।

Edited by: India TV Paisa Desk
Published on: January 19, 2021 12:49 IST
IRDAI group suggests introduction of Traffic Violation Premium- India TV Paisa
Photo:INDIA TV

IRDAI group suggests introduction of Traffic Violation Premium

नई दिल्‍ली। बीमा नियामक आईआरडीएआई (IRDAI) द्वारा गठित एक वर्किंग ग्रुप ने मोटर इंश्‍योरेंस के लिए एक ट्रैफ‍िक वॉयलेशन प्रीमियम (Traffic Violation Premium) का सुझाव दिया है। इसके तहत तहत ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों को अपने वाहन के इंश्योरेंस के लिए अधिक प्रीमियम का भुगतान करना होगा। ग्रुप ने मोटर इंश्‍योरेंस के लिए एक पांचवें सेक्‍शन, जिसे “ट्रैफ‍िक वॉयलेशन प्रीमियम” का नाम दिया गया है, को शामिल करने का सुझाव दिया है। आईआरडीएआई ने ट्रैफ‍िक उल्‍लंघन के साथ मोटर इंश्‍योरेंस प्रीमियम को लिंक करने के लिए एक सिस्‍टम बनाने की संभावना तलाशने के लिए सितंबर 2019 में इस वर्किंग ग्रुप का गठन किया था।

IRDAI के वर्किंग ग्रुप ने सुझाव दिया है कि मोटर इंश्योरेंस में स्वयं को क्षति (own damage) की भरपाई, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस व अन्‍य के साथ Traffic Violation Premium की भी शुरुआत की जाए। वर्किंग ग्रुप ने मोटर इंश्योरेंस में इसके लिए पांचवां सेक्शन जोड़ने का सुझाव दिया है। IRDAI के इस समूह ने कहा है कि मोटर इंश्योरेंस में मोटर के खुद के नुकसान (motor own damage insurance), बेसिक तीसरा पक्ष बीमा (basic third party insurance), अतिरिक्त तीसरा पक्ष बीमा (additional third party insurance) और अनिवार्य व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा प्रीमियम (compulsory personal accident premium) के अलावा यातायात उल्लंघन प्रीमियम (Traffic Violation Premium) को भी जोड़ा जाए।

1 फरवरी 2021 तक सुझाव मांगे

IRDAI ने इस वर्किंग ग्रुप के ड्राफ्ट में की गई इन सिफारिशों पर संबंधित पक्षों से 1 फरवरी 2021 तक जरूरी सुझाव मांगे गए हैं। इस ड्राफ्ट में कहा गया है कि ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन की फ्रिक्वेंसी और उसकी गंभीरता के कैलकुलेशन के लिए एक प्रणाली विकसित की जाए। इसके तहत अधिक ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को Traffic Violation Premium से लिंक किया जाए। यानी आप जितनी बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करेंगे, आपको उतना अधिक प्रीमियम देना होगा। साथ ही इस प्रीमियम का भुगतान वाहन के पंजीकृत मालिक को करना होगा।

प्रीमियम का अमाउंट पेनाल्टी प्वाइंट्स से लिंक होगा

इन सिफारिशों के मुताबिक, Traffic Violation Premium का निर्धारण शराब पीकर गाड़ी चलाने से लेकर गलत जगह पार्किंग करने जैसे अलग-अलग गंभीरता वाले उल्लंघनों से तय होगा। यातायात नियमों के उल्लंघन पर हुए चालान का आकड़ा बीमा साधारण बीमा कंपनियों को एनआईसी (नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर) से प्राप्त होगा। इसके तहत शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 100 प्वाइंट पेनाल्टी लगाया जाएगा, जबकि गलत पार्किंग करने पर यह पेनाल्टी 10 प्वाइंट के बराबर होगी। प्रीमियम का अमाउंट इन पेनाल्टी प्वाइंट्स से लिंक होगा। वाहन को बेचने के बाद Traffic Violation Premium जीरो से शुरू होगा, क्योंकि अब ट्रैफ्क नियम तोड़ने पर अधिक प्रीमियम नए मालिक को देना होगा।

बीमा लेने वाले की होगी पहले जांच

ड्राफ्ट में कहा गया है कि मोटर बीमा खरीदने वाले प्रत्‍येक व्‍यक्ति, जब वह किसी जनरल इंश्‍योरेंस कंपनी से किसी भी प्रकार के बीमा को खरीदने के लिए संपर्क करेगा, तब उसका मूल्‍याकंन उसके ट्रैफ‍िक उल्‍लंघन अंकों के आधार पर किया जाएगा और उसे उसी के आधार पर अपना ट्रैफ‍िक वॉयलेशन प्रीमियम देना होगा।

नए वाहन के लिए नहीं देना होगा ये प्रीमियम

जब एक नया वाहन खरीदा जाएगा, तब इसकी शुरुआत क्‍लीन ट्रैफ‍िक वॉयलेशन हिस्‍ट्री के साथ होगी और इसके मालिक को मोटर इंश्‍योरेंस खरीदते वक्‍त ट्रैफ‍िक वॉयलेशन प्रीमियम का भुगतान नहीं करना होगा। भले ही वाहन मालिक ने पूर्व में यातायात नियमों का उल्‍लंघन क्‍यों न किया हो। उच्‍च शक्ति प्राप्‍त ट्रैफ‍िक मैनेजमेंट कमेटी ने सुझाव दिया है कि इसे पायलेट आधार पर एनसीआर में लागू किया जाना चाहिए।

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