नई दिल्ली। बीमा नियामक (IRDAI) ने स्पष्ट किया है कि बीमा प्रीमियम के भुगतान के लिए 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मंगलवार को यह स्पष्टीकरण बीमा नियामक ने जारी किया।
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तस्वीरों में देखिए कैसे छोटे-छोटे विक्रेता कर रहे हैं Paytm का इस्तेमाल
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पहले जारी निर्देश का निकाला गया था गलत अर्थ
25 नवंबर को बीमा नियामक ने एक दिशानिर्देश जारी किया था। इसमें कहा गया था कि जिन लोगों के बीमा प्रीमियम भुगतान की तारीख 8 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच पड़ती है उन्हें 30 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाएगा। इस दिशानिर्देश को मीडिया के एक हिस्से ने गलत तरीके से समझाते हुए कहा कि बीमा नियामक ने प्रीमियम के तौर पर पुराने नोट से भुगतान करने की छूट दी है। ऐसी खबरों को देखते हुए ही यह स्पष्टी करण जारी किया गया है।
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अब तक बैंकों में जमा हुए 8.45 लाख करोड़
भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, 27 नवंबर तक लोगों ने बैंकों में 8.45 करोड़ रुपए के पुराने नोट जमा करवाए हैं। दूसरी तरफ, लोगों ने बैंकों और एटीएम से 2.16 लाख करोड़ विड्रॉ भी किए जिसमें 33,948 करोड़ का एक्सचेंज भी शामिल है। इस तरह तीन हफ्ते में बैंकों के पास 8,11,033 करोड़ रुपए शुद्ध रूप से जमा हुए हैं।
तस्वीरों में देखिए बैंकों और एटीएम के सामने की कुछ रोचक तस्वीरें
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