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म्‍यूचुअल फंडों में निवेश करना हुआ और भी सस्‍ता, Sebi ने शुल्‍कों में की कमी

पूंजी बाजार नियामक Sebi ने म्यूचुअल फंड द्वारा लिये जाने वाले ‘अतिरिक्त खर्च’ में कटौती करते हुए इसे घटाकर 0.05 प्रतिशत कर दिया है। यह कदम म्यूचुअल फंड उत्पादों की लोगों के बीच पैठ बढ़ाने के लिये उठाया गया है।

Edited by: Manish Mishra
Published on: June 04, 2018 20:28 IST
SEBI- India TV Paisa

SEBI

नई दिल्ली। पूंजी बाजार नियामक Sebi ने म्यूचुअल फंड द्वारा लिये जाने वाले ‘अतिरिक्त खर्च’ में कटौती करते हुए इसे घटाकर 0.05 प्रतिशत कर दिया है। यह कदम म्यूचुअल फंड उत्पादों की लोगों के बीच पैठ बढ़ाने के लिये उठाया गया है। म्यूचुअल फंड उद्योग से जुड़े लोगों का मानना है कि सेबी के इस कदम से वितरकों का कमीशन घट सकता है हालांकि दूसरी तरफ इससे म्यूचुअल फंड उत्पादों में निवेश की लागत कम होगी।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक अधिसूचना में कहा है कि सभी तरह की म्यूचुअल फंड योजनाओं के लिये अतिरिक्त खर्च को 0.20 प्रतिशत से घटाकर 0.05 प्रतिशत कर दिया गया है।

पूंजी बाजार नियामक ने वर्ष 2012 में म्यूचुअल फंड को म्यूचुअल फंड को प्रबंधनाधीन संपत्तियों पर ‘एक्जिट लोड’ के बदले 0.20 प्रतिशत शुल्क लेने की अनुमति दी थी। इसे इस रूप में भी समझा जा सकता है कि निवेशकों के अपनी होल्डिंग को बाजार में बेचते समय यह शुल्क वसूला जाता है।

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