Saturday, December 21, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. पैसा
  3. मेरा पैसा
  4. 30 दिनों के भीतर हेल्‍थ इंश्‍योरेंस का क्‍लेम निपटाएं बीमा कंपनियां या ब्‍याज देने के लिए रहें तैयार : Irdai

30 दिनों के भीतर हेल्‍थ इंश्‍योरेंस का क्‍लेम निपटाएं बीमा कंपनियां या ब्‍याज देने के लिए रहें तैयार : Irdai

Irdai ने बीमा कंपनियों को निर्देश जारी किया है कि वे 30 दिनों के भीतर क्‍लेम का निपटान करें नहीं तो बैंकों की तुलना में 2 फीसदी ज्‍यादा ब्‍याज देना होगा।

Manish Mishra
Published : July 16, 2017 13:26 IST
Irdai ने दी चेतावनी : 30 दिनों के भीतर हेल्‍थ इंश्‍योरेंस का क्‍लेम निपटाएं बीमा कंपनियां या ब्‍याज देने के लिए रहें तैयार
Irdai ने दी चेतावनी : 30 दिनों के भीतर हेल्‍थ इंश्‍योरेंस का क्‍लेम निपटाएं बीमा कंपनियां या ब्‍याज देने के लिए रहें तैयार

नई दिल्‍ली। कई बार कुछ बीमा कंपनियां भांति-भांति के बहाने बनाते हुए क्‍लेम निपटाने में देरी करती हैं। हालांकि, अब उनके लिए किसी भी कारण से क्‍लेम निपटाने में देरी करना महंगा साबित होगा। दरअसल, भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (Irdai) ने बीमा कंपनियों को सख्‍त निर्देश जारी किया है कि वे 30 दिनों के भीतर क्‍लेम का निपटान करें। अगर इस काम वे देरी करते हैं तो क्‍लेम की रकम पर उन्‍हें बैंकों की तुलना में दो फीसदी ज्‍यादा ब्‍याज देना होगा। Irdai के अनुसार, यह कदम पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा के लिए उठाया गया है।

यह भी पढ़ें : Step by Step Guide : दुर्घटना होने पर थर्ड पार्टी इंश्‍योरेंस क्‍लेम करने का यह है आसान तरीका

Irdai ने कहा है कि इस दिशानिर्देश का उद्देश्‍य यह सुनिश्चित करना है कि पॉलिसी धारकों की हितों की रक्षा सुनिश्चित हो और बीमा कंपनियां शिकायत निपटान के साथ पॉलिसी धारक केंद्रित प्रशासन पर ध्‍यान दें। हालांकि, ऐसे मामलों में जहां बीमा कंपनियां क्‍लेम की प्रक्रिया के तहत जांच करती हैं, वहां Irdai के अनुसार, कंपनियों को जरूरी दस्‍तावेज मिलने के 30 दिनों के भीतर इसे पूरा करना होगा। अगर इस प्रक्रिया में 45 दिनों से अधिक का विलंब होता है तो हेल्‍थ इंश्‍योरेंस कंपनी को बैंकों की तुलना में 2 फीसदी अधिक ब्‍याज का भुगतान क्‍लेम की राशि पर दस्‍तावेज प्राप्‍त होने की तिथि से करना होगा।

यह भी पढ़ें : खास तौर से महिलाओं के लिए डिजाइन किए गए हैं ये बीमा प्रोडक्‍ट, जरूरत के अनुरूप उठाएं

Irdai ने बीमा कंपनियों को यह निर्देश भी दिया है कि पॉलिसी धारकों की शिकायत निपटाने के लिए उनकी एक उचित नीति होनी चाहिए ताकि इसके शीघ्र और प्रभावकारी तरीके से सुलझाया जा सके। बीमा कंपनियों को अपनी वेबसाइट पर सर्विस के मानदंड और शिकायत पर सुनवाई की अवधि भी बतानी होगी जो उनके बोर्ड से मंजूर है।

Latest Business News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। Personal Finance News in Hindi के लिए क्लिक करें पैसा सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement